हत्या के मामले में पुलिस कों मिली सफलता,आरोपी चंद घंटे के भीतर किया गया गिरफ्तार : मृतक द्वारा बहु पर बुरी नियत रखने से पिता पुत्र में आपसी वाद विवाद होने पर आरोपी पुत्र द्वारा आवेश में आकर की गई थी हत्या

हत्या के मामले में पुलिस कों मिली सफलता,आरोपी चंद घंटे के भीतर किया गया गिरफ्तार : मृतक द्वारा बहु पर बुरी नियत रखने से पिता पुत्र में आपसी वाद विवाद होने पर आरोपी पुत्र द्वारा आवेश में आकर की गई थी हत्या

February 2, 2024 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़, सरगुजा : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया रेतलो पति शिवचंद कोरवा उम्र 30 वर्ष साकिन सपड़ा कटोरीपानी थाना धौरपुर की दिनांक 1/02/24 को थाना धौरपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक 1/02/24 के दोपहर में प्रार्थिया का पति शिवचंद कोरवा पास में ही घूमने गया था और प्रार्थिया का ससुर भदवा कोरवा भी बाहर तरफ घूमने गया हुआ था, इसी बीच प्रार्थिया का ससुर घर वापस आकर प्रार्थिया से बुरी नियत से बातचीत करने लगा, दौरान बातचीत प्रार्थिया का पति शिवचंद कोरवा भी मौक़े पर पहुंच गया जो प्रार्थिया द्वारा ससुर द्वारा किये गए बातचीत को अपने पति शिवचंद कोरवा कों बताई जो शिवचंद कोरवा और मृतक भदवा कोरवा के बीच वाद विवाद होने लगा जो शिवचंद कोरवा द्वारा आवेश में आकर मृतक भदवा कोरवा को डंडा एवं लात से मारपीट कर गंभीर चोट कारित कर दिया जिससे भदवा कोरवा की मौक़े पर ही मृत्यु हो गई, प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना धौरपुर में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 09/24 धारा 302 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

मामले को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक सरगुजा सुनील शर्मा (भा.पु.से.) के निर्देशन में तत्काल आरोपी का पता तलाश कर गिरफ्तार करने के दिशा निर्देश दिए गए थे, इसी क्रम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुपलेश कुमार, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस राजेंद्र मंडावी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था।

दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम शिवचंद कोरवा आत्मज स्व.भदवा कोरवा उम्र 35 वर्ष साकिन सपड़ा कटोरीपानी थाना धौरपुर का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर पत्नी पर बुरी नियत रखने के कारण वाद विवाद होने पर आवेश में आकर डंडा एवं लात से मारपीट कर गंभीर चोट कारित कर हत्या कारित किया जाना स्वीकार किया गया, जो आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडा जप्त किया गया हैं, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे सहायक उप निरीक्षक रामधनी राम, सहायक उप निरीक्षक देवनारायण यादव, प्रधान आरक्षक जगसाय मरकाम, आरक्षक सयनाथ लकड़ा, मुनेश्वर पन्ना शामिल रहे।