जेवर सफाई का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, आरोपियों द्वारा सोने-चांदी के जेवर साफ-सफाई करने के दौरान चांदी के लच्छा का वजन करीबन 07-08 तोला कम कर की गई थी धोखाधड़ी

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समदर्शी न्यूज़, बिलासपुर : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया बमलेश्वरी साहू पति देवचरण साहू उम्र 21 साल निवासी कोडापुरी थाना सकरी जिला बिलासपुर की थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 10.02.2024 को सुबह करीबन 10.00 बजे  मोटर सायकल UP 93 AM 7018  मे सवार 02 अज्ञात व्यक्ति आये उस समय मै अपने घर के सामने में बच्चे को लेकर टहल रही थी मेरा पति घर अंदर खाना खा रहे थे कि मोटर सायकल में सवार दोनो अज्ञात व्यक्ति मुझे बोले कि हम लोग नीरमा का प्रचार कर बर्तन एवं जेवर साफ सफाई करते है कि आप के पास सोना चांदी के जेवर होगा तो दो उसको साफ कर देंगे।

मेरे द्वारा घर में साफ सफाई हेतु पुराना जेवर नही है कहने पर दोनो व्यक्ति मेरे पैर में पहने चांदी के लच्छा को देखकर बोले की इसकी सफाई कर देते है कहकर मेरे पैर में पहने लच्छा में कुछ लिक्वीट जैसा केमिकल लगा दिये जिससे मेरा पैर का लच्छा का पढ गया। जो उनके द्वारा लच्छा में तांबा मिला है इसकी सफाई कर देते है कहते हुए जबरन दोनो पैर के लच्छा को निकाल कर अपने पास रखे प्लास्टिक के छोटा बाल्टी जिसमे पहले से तेल जैसा लिक्वीट था में लच्छा को डालकर ब्रस मारकर सफाई करने लगे सफाई के समय मेरा चांदी का लच्छा का वजन कम होने दिखाई देख मै अपने पति को आवाज देकर बुलाई मेरे पति के आने के बाद हम लोग लच्छा का वजन कम हो रहा है कहकर लच्छा को दोनो अज्ञात व्यक्ति से ले लिये ।

उसी समय हम लोगो को संदेह हुआ कि हमारे चांदी का लच्छा सफाई के बहाने धोखाधडी करने आये है। मोहल्ले के पडोसी को आवाज दिये उसी बीच दोनो अज्ञात व्यक्ति  मोटर सायकल UP 93 AM 7018  में अपने सामान को लेकर भाग गये कि प्रार्थिया के रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया  एवं अपराध कायमी की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियो को दिया जाकर उनके निर्देशानुसार तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु टीम बनाकर दोनों आरोपियों रोमी कुमार शाह एवं आकाश कुमार गुप्ता को घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपियों से पूछताछ करने पर घटना कारित करना स्वीकार कियें। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त तेजाब, पाउडर, मोटर सायकल को जप्त कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

सराहनिय भूमिका – उपरोक्त् संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश मिश्रा, सउनि हेमंत आदित्यए सउनि जीवन साहू, सउनि कृष्ण कुमार यादव, आरक्षक पवन सिंह, रूपेश कौशिक, संजय बंजारे, कलेश्वर यादव, इंद्रावन मरकाम, नंदझरोखा सुमन एवं थाना स्टाफ सकरी की भूमिका रही।

आरोपी-01 रोमी कुमार शाह पित सतीश प्रसाद शाह उम्र 28 साल साकिन ठठरी टोला शिव मंदिर के पास सबौर, थाना सबौर जिला भागलपुर बिहार 02 आकाश कुमार गुप्ता पिता अशोक कुमार शाह दोनो साकिन ठठरी टोला शिव मंदिर के पास सबौर, थाना सबौर जिला भागलपुर बिहार के विरुद्ध थाना सकरी जिला बिलासपुर छ.ग. में अपराध क्रमांक 90/2024 धारा- 420, 34 भादवि दर्ज।

साथ ही पुलिस ने आम जनता से यह अपील की है कि यदि इस प्रकार के जेवर साफ सफाई करने वाले कोई व्यक्ति /गिरोह दिखे तो उनके झांसे में न आये एवं संबंधित थानें को सूचित करें।

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