15 लीटर कच्ची महुआ हाथ भट्टी की अवैध महुआ शराब के साथ आरोपी हुआ गिरफ्तार, आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर !
February 22, 2024समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : थाना कोनी के अपराध क्रमांक 75 / 2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत आरोपी रामसनेही लूनिया पिता स्वर्गीय मालिक राम लोनिया उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम आवासपारा करही निरतू थाना कोनी जिला बिलासपुर से 15 लीटर कच्ची महुआ हाथ भट्टी से बना हुआ अवैध रूप से अपने कब्जे में बिक्री हेतु घर के बाड़ी में छुपा के रखना पाया गया, जिसके विरुद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर रवाना किया गया।
इस प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल सतपथी, प्रधान आरक्षक 34 रामावतार सिंह, महिला आरक्षक 73 सुरेखा कुर्रे, आरक्षक 972 संतोष सिंह ठाकुर, आरक्षक 465 सूरज कुर्रे का सराहनीय योगदान रहा है।