नौकरी लगाने के नाम पर झांसे में लेकर धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस की कार्यवाही : थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा मामले के दो आरोपियों के विरुद्ध की जा रही अग्रिम वैधानिक कार्यवाही.
February 24, 2024आरोपियों के विरुद्ध थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 74/24 धारा 420, 34 भा.द.वि. का अपराध किया गया दर्ज.
समदर्शी न्यूज़ – अम्बिकापुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी विनोद कुमार गुप्ता उम्र 52 वर्ष साकिन मिशन चौक केदारपुर अम्बिकापुर द्वारा थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि प्रार्थी के जान पहचान के व्यक्ति संजय कुमार गुप्ता एवं किशोर कुमार गुप्ता द्वारा प्रार्थी की पुत्री की नौकरी लगाने के नाम पर झांसे में लेकर जुलाई 23 में अलग-अलग ट्रांजेक्शन के माध्यम से कुल 10 लाख रुपये लिए गए। जिसके बाद भी प्रार्थी की पुत्री का ना ही नौकरी लगा ना ही पैसा वापस किया गया हैं। संजय कुमार गुप्ता एवं किशोर कुमार गुप्ता द्वारा नौकरी लगाने का झांसा देकर प्रार्थी से 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी कारित की गई हैं। मामले में थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 74/24 धारा 420, 34 भा.द.वि. का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी संजय कुमार गुप्ता एवं किशोर कुमार गुप्ता को तलब कर पूछताछ किया गया, आरोपियों द्वारा अपना नाम (01) संजय कुमार गुप्ता उम्र 54 वर्ष साकिन जेन बेकरी गली मिशन चौक केदारपुर, (02) किशोर कुमार गुप्ता उम्र 54 वर्ष साकिन वार्ड क्रमांक 02 सुनसुनिया रोड बाग़बहरा जिला महासमुंद का होना बताया गया। आरोपियों द्वारा प्रार्थी की पुत्री की नौकरी लगाने के नाम पर झांसे में लेकर धोखाधड़ी कारित करते हुए 10 लाख रुपये की ठगी कारित करना स्वीकार किया गया।
आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से धारा 41 (ए) सी.आर.पी.सी. के निहित प्रावधानों के अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना गांधीनगर से सहायक उपनिरीक्षक राकेश मिश्रा, प्रधान आरक्षक मनोज मालवीय, आरक्षक अजय तिवारी, आरक्षक अमरेश सिंह, आरक्षक मनीष सिंह, आरक्षक अनुज जायसवाल शामिल रहे।