सड़क दुर्घटना में कमी लाने विवेक शुक्ला IPS पुलिस अधीक्षक जांजगीर के दिशा निर्देश पर जांजगीर पुलिस द्वारा जिले में शराब पीकर ट्रेक्टर चलानें वाले चालकों के विरूद्ध की गई एमव्ही एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही

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समदर्शी न्यूज़, जांजगीर-चांपा : थाना बलौदा पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान 2 व्यक्तियों के द्वारा शराब पीकर ट्रेक्टर वाहन चलाए पायें जाने पर ट्रेक्टर को जप्त किया जाकर चालकों के विरूद्व धारा 185 MV, ACT के तहत विधिवत कार्यवाही किया जाकर माननीय न्यायालय में पेश किया। माननीय न्यायालय द्वारा ट्रेक्टर वाहन चालकों को 10000- 10000/रुपया का अर्थ दंड दिया गया।

जिला पुलिस द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना बलौदा पुलिस द्वारा दिनांक 23.02.2024 को कार्यवाही किया गया था। जिसमे  ट्रेक्टर वाहन चालक (01) सरोज विश्वकर्मा उम्र 35 साल निवासी सीपत थाना सीपत जिला बिलासपुर (02) नंदू गोड उम्र 29 साल निवासी रसोटा थाना बलौदा द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने पाए जाने पर मोटर अधिनियम के तहत विधिवत कार्यवाही की जाकर माननीय न्यायालय में पेश किया गया था।

उपरोक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक मनोहर सिन्हा थाना प्रभारी बलौदा का सराहनीय योगदान रहा।

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