अत्यधिक आवाज में डीजे बजाने पर संचालक पर की गई कार्यवाही : चौकी बेलगहना थाना कोटा जिला बिलासपुर द्वारा इश्तगाशा क्रमांक 01/24 धारा 3,5,15 कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही.

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समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार से है कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया था कि अत्यधिक तेज आवाज में डीजे चलाने वालों पर कार्यवाही किया जावे।

निर्देश के परिपालन में दिनांक 25 फरवरी 2024 को रात्रि में जरिये मुखबिर सूचना मिली थी कि ग्राम सरैहापारा पहंदा में डीजे संचालक अत्यधिक तेज आवाज में डीजे चला रहा है, जिसकी सूचना तस्दीक हेतु हमराह स्टाफ एवं गवाहों के साथ मौका पहुंचकर डीजे संचालक को अत्यधिक आवाज में डीजे बजाने की अनुमति या वैध दस्तावेज प्रस्तूत करने हेतु नोटिस दिया गया, डीजे बजाने के संबंध में कोई अनुमति या वैध कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर अनावेदक डीजे संचालक तुलसी कुमार कैवर्त पिता कौशल प्रसाद, उम्र 23 वर्ष, निवासी लखराम, थाना रतनपुर जिला, बिलासपुर के पेश करने पर एक सेट डीजे साउंड तथा एम्पलीफायर को जप्त कर कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई। इस प्रकरण की कार्यवाही में चौकी प्रभारी निरीक्षक विवेक पाण्डेय, प्रधान आरक्षक प्रीतम सिंह, आरक्षक सत्येन्द्र सिंह, आरक्षक विजयेंद्र कोल, आरक्षक कौशल बिंझवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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