करोड़ों की ठगी के मामले में फरार मास्टरमाइंड आरोपिया को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली बड़ी सफलता : ग्रामीणों को बोर खनन, कृषि कार्य तथा पशुपालन हेतु आवश्यक आर्थिक सहायता दिलाने के नाम पर एवं जमीन सम्बन्धी मामलों में धोखाधड़ी करने के मामले में मास्टरमाइंड लता खुटे को सरगुजा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में !

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समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : आरोपिया लता खुटे के विरुद्ध दर्ज मामले :-

प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिया चंद्रकांती भगत साकिन बनारस रोड गांधीनगर द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि लता खुटे साकिन गांधीनगर द्वारा प्रार्थिया से 19 डिसमील जमीन बेचने की बात करते हुए 5 लाख रुपये अग्रिम राशी लेकर नोटरी के समक्ष अनुबंध किया गया, लता खुटे द्वारा जमीन की चौहद्दी एवं अनुमति लेने की बात बोलकर पुनः अलग-अलग किस्तों में 16 लाख रुपये आवेदकों से ली एवं जमीन रजिस्ट्री करने पर टाल मटोल कर रही थी। प्रार्थिया द्वारा जमीन रजिस्ट्री में टाल मटोल करने पर शंका होने पर जमीन के सम्बन्ध में जानकारी लेने पर जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्री होने पाया गया। जो लता खुटे द्वारा प्रार्थिया एवं अन्य लोगों से जमीन रजिस्ट्री करने की बात बोलकर धोखाधड़ी कर कुल 21 लाख रुपये की ठगी कारित किया गया हैं। प्रार्थिया कि रिपोर्ट पर आरोपिया के खिलाफ थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 176/23 धारा 420,467,468 भा.द.वि. का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी गोड़े पैकरा उम्र 49 वर्ष साकिन बुकापारा मेन रोड अमगांव जिला बलरामपुर एवं अन्य 02 मामलों में प्रार्थियों द्वारा अलग-अलग आवेदन पर थाना गांधीनगर में अलग-अलग रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि वर्ष 2021 में प्रार्थी के गाँव में सरगुजा मार्ट प्रायवेट लिमिटेड कंपनी के ऐजेंट आये थे, उक्त कम्पनी की संचालिका का नाम लता खुटे होना बताकर उनकी कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराने पर कंपनी द्वारा ग्रामीण कृषकों को बोर खनन, मुर्गी पालन, पशु पालन व जैविक खेती हेतु आर्थिक सहयोग दिया जाता है। जिसमें कृषि उत्पादन हेतु कम्पनी में रूपये जमा करने पर मुनाफा में से 80% प्रतिशत कृषकों को मुनाफा बतौर दिया जाता है, जिसके बाद प्रार्थी एवं उसका साथी छबीनाथ पैकरा दिनांक 04 अप्रैल 22 को सरगुजा मार्ट प्रायवेट लिमिटेड कंपनी गंगापुर जाकर लता खुटें से मिले। उपरोक्त जानकारी के विषय में बहुत सी बातें बताकर कम्पनी में रूपये जमा करने पर लाभ होना समझायी, जिसके बाद प्रार्थी एवं उसका साथी छबीनाथ पैंकरा अपना-अपना 2,50,000/- रूपये कुल 5,00,000/- रूपये लता खुंटे को दिये, जिसके द्वारा स्टाम्प पेपर पर लिखकर दिया गया। प्रार्थी के अतिरिक्त परिचित रामदयाल उईके भी कम्पनी में 50,000/- रूपये नगद जमा किया था, लता खुंटे के द्वारा जमा राशि से प्रार्थी एवं उसका साथियों को लोन की सुविधा भी दी जायेगी बताया गया था, किन्तु लोन या अन्य कृषि सम्बधी सहायता हेतु उसके कार्यालय जाने पर वह कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। इसी बीच रामदयाल उईके को रूपये की आवश्यकता होने पर वह दिनांक 14 अक्टूबर 22 को कम्पनी के कार्यालय जाकर अपना दिया गया रकम वापस मांगा तो लता खुटे द्वारा उसे 50,000/- रूपये का चेक दिया गया जो बाउंस हो गया, जिसके बाद प्रार्थी एवं उसका साथी छबीनाथ पैंकरा भी उससे अपना दिया रूपये वापस मांगे जो लगातार बहाना बनाती रही थी, वर्ष 2023 में लता खुंटे ने प्रार्थी एवं उसका साथी छबीनाथ पैकरा को चेक दी जो बाउंस हो गया। इसके बाद प्रार्थी एवं उसका साथी लता खुंटे के कम्पनी में कई बार गये जो कोई न कोई बहाना बनाती रहती थी, प्रार्थी एवं उसके साथियों को जानकारी मिली कि लता खुटे फ्रॉड किस्म की महिला है, जो आसपास के लोगों से करोडों रूपये की ठगी कर ली है। उक्त महिला आसपास के ग्रामीणों से रजिस्ट्रेशन, मुर्गी पालन, सुवर पालन व अन्य पशुपालन के संबंध में ठगी की है। मामले में कुल 5,50,000/- रुपये की ठगी के मामले में प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर में मामले के आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 442/23 धारा 420, 34 भा.द.वि. का अपराध एवं अन्य 03 प्रकरणों में बोरवेल खनन, जमीन फर्जीवाड़ा एवं अन्य कृषि कार्य के नाम पर 94,00,000/- रुपये से अधिक की ठगी करने के मामले में प्रार्थियों के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 447/23 धारा 420, 34 भा.द.वि., अपराध क्रमांक 438/23 धारा 420, 34 भा.द.वि., अपराध क्रमांक 95/24 धारा 420, 467, 468, भा.द.वि. का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया हैं।

प्रकरण में विवेचना दौरान सरगुजा मार्ट प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी का बैंक अकाउंट डिटेल तथा आर.ओ.सी. प्राप्त किया गया, जिसके अवलोकन पर सरगुजा मार्ट प्रा.लि.कम्पनी तथा उक्त कम्पनी को लता खुटे के अतिरिक्त राजाराम जगत तथा जीशु तिर्की के संयुक्त नाम पर होना पाया गया, तथा कंपनी के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जानकारी प्राप्त की गयी, जिसमें सरगुजा मार्ट कंपनी के डायरेक्टर के रूप में राजाराम जगत, जिसू तिर्की, लता खुटे, एवं लक्ष्मी प्रसाद का नाम होना पाया गया है। पूर्व में प्रकरण के आरोपीगण (01) जिसू तिर्की उम्र 32 वर्ष साकिन बोदा पोस्ट बिलासपुर बतौली, (02) राजराम जगत उम्र 45 वर्ष साकिन गोर्गी जजावल थाना चंदौरा जिला सूरजपुर को मामले में पकड़कर दिनाक 18 फरवरी 24 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। प्रकरण के अन्य आरोपी (03) लक्ष्मी प्रसाद उम्र 26 वर्ष साकिन दुप्पी थाना राजपुर जिला बलरामपुर को कम्पनी का डायरेक्टर होने व कंपनी से लाभ कमाने के कारण आरोपी को दिनांक 19 फरवरी 24 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। मामले में मुख्य आरोपिया घटना दिनांक से फरार चल रही थी, आरोपिया का पता तलाश किया जा रहा था, जो पुलिस टीम के सतत प्रयास से आरोपिया (04) लता खुटे उम्र 45 वर्ष साकिन गंगापुर गांधीनगर को पकड़कर घटना के संबंध में पूछताछ किया गया, आरोपिया द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपिया के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं, आरोपिया के कब्जे से घटना में प्रयुक्त दस्तावेज, लैपटाप एवं चेक बुक बरामद किया गया है। मामले में अन्य निवेशकों के साथ धोखाधड़ी किये जाने की जानकारी प्राप्त हुई है, निवेशकों को थाना तलब कर पूछताछ करने पर धोखाधड़ी की रकम बढने की संभावना है।

इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना गांधीनगर से उपनिरीक्षक रश्मि सिंह, महिला प्रधान आरक्षक राधा यादव, महिला आरक्षक भोली राजवाड़े, महिला आरक्षक त्रिलोचनी राजवाड़े, आरक्षक अमरेश सिंह, आरक्षक अरविन्द उपाध्याय, आरक्षक ऋषभ सिंह सम्मिलित रहे।

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