नो पार्किंग में खड़े किए वाहन चालकों के विरुद्ध विवेक शुक्ला (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक जांजगीर के निर्देशानुसार मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही

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समदर्शी न्यूज़, जांजगीर-चांपा : नैला फाटक से बलौदा मार्ग की ओर रोड़ किनारे खड़े भारी वाहनों के कारण रोड़ पर आवागमन में बाधा होती है एवं दुर्घटना होने की भी संभावना बनी रहती है। इस हेतु राईस मिल से आगे भारी वाहन खड़ी नहीं करने के संबंध में सांकेतिक बोर्ड लगाया गया है एवं भारी वाहन चालकों एवं ट्रांसपोर्टरों को निर्देशित किया गया कि सांकेतिक बोर्ड के आगे रोड़ किनारे वाहन खड़ी नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी रोड़ किनारे वाहन खड़ी किये जाने पर विशेष अभियान चलाकर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 115/194 (प्रतिबंधित मार्ग में वाहन प्रवेश करना) के तहत् 07 वाहनों पर कार्यवाही कर 19,000 रूपये का समन शुल्क वसूला गया।

यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालको को भविष्य में प्रतिबंधित मार्ग में वाहन प्रवेश नहीं करने एवं यातायात नियमों का पालन करने हेतु समझाईस दी गई है।

उपरोक्त कार्यवाही में रक्षित निरीक्षक प्रदीप कुमार जोशी यातायात प्रभारी जांजगीर का सराहनीय योगदान रहा।

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