थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा किया गया लूट के आरोपी को गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर !
March 6, 2024आरोपी अभिषेक तिवारी उर्फ पिन्टु पिता सुरेन्द्र तिवारी उम्र 40 वर्ष निवासी करबला कश्यप कालोनी थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर में अपराध क्रमांक 113/2024 धारा 392 भादवि किया गया पंजीबद्ध.
जप्ती – एक सोने का लाकेट वजनी 4 ग्राम कीमत 24,000/- रूपये एवं घटना में प्रयुक्त स्कुटी क्रमांक सीजी 10 बी.एल. 1943
समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 04 मार्च 2024 को प्रार्थी विशाल हरियानी पिता श्याम लाल हरियानी उम्र 35 वर्ष निवासी कृष्णा नगर जूना बिलासपुर थाना सिटी कोतवाली ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 04 मार्च 2024 के दोपहर 3:00 उसकी दादी सुलक्षणी देवी हरियानी अपने घर के आंगन में बैठी थी, उसी समय एक अज्ञात व्यक्ति आकर प्रार्थी की दादी से भैया कहां हैं ? पूछने लगा, दादी बोली भैया अभी दुकान में है। उसी समय अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के दादी के गले में पहने सोने का लाकेट को लूट कर अपनी स्कुटी क्रमांक सीजी 10 बी.एल. 1943 से भाग गया।
प्रार्थी की रिपोर्ट में अपराध क्रमांक 113/2024 धारा 394 भादवि पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह द्वारा प्रकरण के आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने निर्देशित करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री राजेन्द्र जायसवाल तथा नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्रीमती पूजा कुमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक कमला पुसाम ठाकुर के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीम गठित कर आरोपी की पता तलाश की जा रही थी।
विवेचना के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि स्कुटी सीजी 10 बी.एल. 1943 में एक व्यक्ति पुराना बस स्टैण्ड के पास घुम रहा है, मुखबिर के निशान देही में आरोपी अभिषेक तिवारी उर्फ पिन्टु पिता सुरेन्द्र तिवारी उम्र 40 वर्ष निवासी करबला कश्यप कालोनी थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर को घेराबंदी कर पकडा गया। आरोपी द्वारा पहले पुलिस को गुमराह किया गया, कड़ाई से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया गया। आरोपी के कब्जे से लूटे गए सोने का लाकेट वजनी 4 ग्राम कीमत 24,000/- रूपये एवं घटना में प्रयुक्त स्कुटी क्रमांक सीजी 10 बी.एल. 1943 को जप्त किया गया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ़्तारी में निरीक्षक कमला पुसाम ठाकुर, उपनिरीक्षक चंदन सिंह मरकाम, आरक्षक गोकुल जांगडे, आरक्षक नुरूल कादिर, आरक्षक प्रेम सूर्यवंशी विशेष योगदान रहा है।