सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए एवं यातायात नियमों का उलंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध जिला पुलिस जांजगीर द्वारा जिले में विशेष अभियान चलाकर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत की जा रही है लगातार कार्यवाही, कुल 153 वाहन चालकों के विरूद्ध हुई कार्यवाही !
March 8, 2024वाहन चेकिंग के दौरान 85 वाहन चालकों के विरूद्ध धारा 130 (3), 177/128 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जावेगा।
समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिला पुलिस जांजगीर द्वारा यातायात सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के साथ-साथ यातायात नियमों का उलंघन करने वालों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत लगातार कार्यवाही की जा रही है।
शराब पीकर वाहन चलाना, मोटर सायकल में तीन सवारी, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना, नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, वाहन में रिफ्लेक्टर ग्लास नहीं होना, बिना हेलमेट के वाहन चलाना, बिना लायसेंस के वाहन चलाना एवं अन्य मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल 66 वाहन चालकों पर कार्यवाही करते हुए कुल 25,500/- रूपये का समन शुल्क लिया गया.
यातायात पुलिस द्वारा वाहन चोकिंग के दौरान 02 व्यक्तियों को शराब पीकर वाहन चलाना पाये जाने से वाहन चालक के विरूद्ध धारा 185 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जावेगा।
जिला पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है, इसी क्रम में दिनांक 06 मार्च 2024 को जिला के थाना/चौकी में विशेष अभियान चलाकर वाहन चेकिंग किया गया, जिसमें जिले में कुल 153 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई है।
जिला पुलिस जांजगीर द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन नहीं चलाने एवं वाहन में प्रेशर हार्न नहीं लगाने तथा यातायात नियमों का पालने करने हेतु समझाईश दी जा रही है।