जशपुर : आहरण अधिकारियों से चेक बुक कोषालयों में 22 मार्च तक जमा कराने के दिए निर्देश

जशपुर : आहरण अधिकारियों से चेक बुक कोषालयों में 22 मार्च तक जमा कराने के दिए निर्देश

March 13, 2024 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़, जशपुर : राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में समस्त आहरण अधिकारियों द्वारा चेक बुक कोषालयों में जमा करने तथा कार्य विभागों द्वारा ई-कुबरे के माध्यम से ऑनलाईन पेंमेंट पर रोक लगाने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि 22 मार्च 2024 को संध्या 5.00 बजे समस्त चेक आहरण अधिकारी, अपनी चेक बुक कोषालय अधिकारी के पास जमा करेंगे तथा उपयोग किए गए व निरंग चेक का स्पष्ट विवरण कोषालय अधिकारी को चेक बुक के साथ देगें।

मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर स्थित वित्त विभाग से शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त संभागीय आयुक्त, विभागध्यक्ष, कलेक्टर और कोषालय तथा उप कोषालय अधिकारियों को इस आशय का पत्र जारी कर शत्-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जारी निर्देशानुसार 26 मार्च 2024 से ऐसे अपरिहार्य प्रकरणों में, जिनमें कि कतिपय व्ययों को, जो जनहित या प्रशासन के हित में अनिवार्य है, स्थानीय जिलाध्यक्ष के समक्ष पूर्ण प्रकरण व विषयवस्तु औचित्य सहित प्रस्तुत कर भुगतान संबंधी आदेश प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे सभी आदेशों की प्रति संकलित कर वित्त विभाग को अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जाए। 26 मार्च 2024 से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक उपरोक्त निर्देशित प्रक्रिया के अनुसार जिलाध्यक्ष से स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में चेक काटने हेतु कोषालय अधिकारी संबंधित चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को चेक बुक उपलब्ध करायेगें जिस पर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कोषालय अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा। वित्तीय वर्ष के लेन-देन की समाप्ति के पश्चात आहरण एवं संवितरण अधिकारी की अभिस्वीकृति लेकर चेक बुक वापस किया जा सकेगा। कार्य विभागों में ई-कुबेर के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान की सुविधा प्रारंभ हो चुकी है। 22 मार्च 2024 संध्या 5.00 बजे के पश्चात् कार्य विभागों द्वारा इस वित्तीय वर्ष के ऑनलाईन भुगतान पर रोक लगाई गई है। संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि ऑनलाईन पेमेंट फाईल जनरेशन नहीं हो। अत्यावश्यक प्रकरण में वित्त विभाग की सहमति के पश्चात ऑनलाईन भुगतान किया जा सकेगा ।