चोरी के मामले में दीगर जिला रायपुर, दुर्ग से 04 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार : प्रकरण में प्रयुक्त कार, मोटर सायकल, लोहे का राड़, मोबाईल और नगदी बरामद
March 15, 2024थाना गांधीनगर पुलिस द्वारा मामले में की गई सख्त कार्यवाही
समदर्शी न्यूज़, अम्बिकापुर : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि दिनांक 27/01/2024 को प्रार्थी अशोक कुमार मिश्रा पिता स्व. सप्तमुनि मिश्रा, निवासी महापौरपारा, भगवानपुरकलॉ साईं मंदिर रोड़ अम्बिकापुर द्वारा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया, कि दिनांक 27/01/2024 को प्रार्थी अपने परिवार के साथ गांव गया हुआ था, उस रात 01.00 और 02.00 बजे के मध्य किसी अज्ञात चोर द्वारा उसके घर के दरवाजे का ताला तोड़कर घर के अन्दर रखे कैमरे का डीव्हीआर, नगदी 5000/- रूपये तथा अलमारी में रखे सोने-चांदी का जेवर ( सोने का 02 सेट 01 सुई धागा 01 बिजली कान, सोने का नाक की नथिया, सोने का लॉकेट, चांदी का पायल इत्यादि ) कुल किमती 95000/- रूपये को चोरी कर ले गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर में सदर धारा 457, 380 भादवि पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना में सीसीटीव्ही कैमरा फुटेज के आधार पर आरोपियों तथा घटना में प्रयुक्त टाटा इण्डिगो कार क्रमांक सीजी 07 एमए 3251 की पहचान की गई, सरगुजा पुलिस द्वारा विशेष टीम तैयार कर दुर्ग और रायपुर जाकर स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपी विक्की वर्मा को घेराबंदी कर हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ के दौरान घटना में शामिल अपने तीन साथियों नरेन्द्र सिंह उर्फ बिट्टू, इलियास व समीर खान के साथ अम्बिकापुर जाकर सूने मकान से ताला तोड़कर चोरी करना स्वीकार किया, वारदात करने के बाद बचने के लिए उनके द्वारा सीसीटीव्ही कैमरा का डीव्हीआर निकालकर वापस जाते समय कहीं रास्ते में चलती वाहन से गहरे पानी में फेंकना स्वीकार किया।
गिरफ्तार आरोपीगण :- विक्की वर्मा पिता स्व. राजेश वर्मा, उम्र 30 वर्ष, निवासी खुर्सीपार, शारदापारा कैम्प-2 भिलाई, जिला दुर्ग। नरेन्द्र सिंह उर्फ बिट्टू पिता सुरजीत सिंह, उम्र 55 वर्ष, निवासी छावनी चौक, थाना जामुल, भिलाई, दुर्ग।इलियास पिता शाहजाद खान, उम्र 23 वर्ष, निवासी गोकूलनगर, टिकरापारा रायपुर, पूर्व निवास शारदापारा कैम्प-2 भिलाई, जिला दुर्ग। समीर खान पिता रशीद खान, उम्र 19 वर्ष, निवासी मोतीनगर, बिजनगर, टिकरापारा जिला रायपुर।
मामले में उक्त आरोपियों के कब्जे से जप्त :- घटना में प्रयुक्त सफेद रंग का इण्डिगो सीएस कार क्रमांक सीजी 07 एमए 3251, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल नीले रंग का होण्डा लिवो सीजी 07 सीई 0637, चार नग मोबाईल, 02 नग घटना में प्रयुक्त राड़, 03 नग टूटा हुआ ताला, नगदी 3150/- रूपये।
प्रकरण के मुख्य आरोपी विक्की वर्मा के विरूद्व थाना सुपेला अपराध क्रमांक 324/2021 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट, एवं थाना स्मृति नगर अपराध 1375/2022 धारा 457, 380 भादवि का मामला दर्ज है। प्रकरण में आरोपियों के विरूद्व धारा 457 380 के अतिरिक्त धारा 120(बी) जोड़ी गई है, एवं आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
उक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
प्रकरण के निराकरण में सायबर सेल से आरक्षक अनुज जायसवाल, थाना गांधीनगर से आरक्षक उमाशंकर साहू, विशाल पाठक, प्रमोद गुप्ता, अमन पुरी, एमटी आरक्षक फिलमोन बखला इत्यादि सक्रिय रहे।