लोकसभा निर्वाचन 2024 : जशपुर जिले में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी
March 17, 2024समदर्शी न्यूज़, जशपुर : 07 मई 2024 को लोकसभा निर्वाचन 2024 सम्पन्न होने जा रहा है तथा निर्वाचन संबंधी सारी प्रारम्भिक तैयारियां, प्रक्रियांए प्रारंभ हो रही है अतएव जिले में लोक परिशांति बनाए रखना आवश्यक प्रतीत होता है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक जशपुर के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए जिला दण्डाधिकारी डॉ. रवि मित्तल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया है।
जशपुर राजस्व जिला के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक शस्त्र, यथा बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाएं एवं अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य के लागू नहीं सम्पादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी होगा जिन्हें निर्वाचन-मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता- वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है।
जशपुर राजस्व जिला अंतर्गत विनिर्दिष्ट मतदान केन्द्र, मतगणना स्थल, तहसील ब्लॉक-अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कार्यालय के परिसर के बाहर न तो भीड़ होगी न धरना दिया जावेगा और न ही नारेबाजी की जावेगी। जशपुर राजस्व जिला अंतर्गत कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा आम सभा जुलूस आयोजित करने के पूर्व उसकी विधिवत लिखित सूचना कानून व्यवस्था से जुड़े संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी-तहसीलदार को देगा, तथा विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही संबंधित राजनैतिक दल, व्यक्ति आमसभा, जुलूस का अयोजन कर सकेगा। कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति जशपुर राजस्व जिला अंतर्गत किसी भी धार्मिक संस्थान
या उसके आस-पास न तो आमसभा का आयोजन करेगा, न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करेगा और न ही धार्मिक स्थानों का आमसभा, जुलूस के लिए उपयोग करेगा। जशपुर राजस्व जिले में किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा बिना संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी-तहसीलदार की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किसी प्रकार के नारेबाजी, प्रचार-प्रसार एवं व्यक्तव्य का उद्घोष में नहीं करेगा। इस आदेश का उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना पाया जायेगा तो यह भा. दं. वि. की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेश 06 जून 2024 तक सम्पूर्ण जशपुर राजस्व जिले में प्रभावशील रहेगा।