अवैध शराब ब्रिकी करने वाले पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार : आरोपी के कब्जे से कुल 12 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त कर, आबकारी एक्ट में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड के लिए किया गया पेश.
March 17, 2024आरोपी – बंदे कुमार लोनिया पिता धनीराम लोनिया उम्र 34 वर्ष निवासी घुटकू, थाना कोनी, जिला बिलासपुर(छ.ग.) के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत थाना कोनी में अपराध किया गया पंजीबद्ध.
समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह द्वारा जिले में अवैध शराब, गांजा एवं नशीली दवाई के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक कार्यवाही करने हेतु लगातार आदेशित किया जा रहा है।
जिसके परिपालन में आज दिनांक 17 मार्च 2024 को थाना कोनी की संयुक्त पुलिस टीम बनाकर थाना कोनी क्षेत्रों में सतत् निगाह रखी गई। मुखबिर की सूचना के आधार पर हमराह स्टॉफ एवं गवाहों के साथ दबिश देकर उपरोक्त आरोपी बंदे कुमार से कुल 12 लीटर अवैध महुआ शराब कीमत 3600/- रूपये को जप्त कर आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम धारा 34(2) के अंतर्गत कार्यवाही कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में सहायक उपनिरीक्षक भरतलाल राठौर, आरक्षक प्रकाश तिवारी, आरक्षक शैलेन्द्र साहू, आरक्षक विजेन्द्र सिंह, आरक्षक सोम भार्गव, आरक्षक अंकित जायसवाल का सराहनीय योगदान रहा है।