होली को लेकर भूपदेवपुर पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी करने वालों छः आरोपियों पर आबकारी एक्ट के साथ की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही..!

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समदर्शी न्यूज़ – रायगढ़ : पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल के दिशा निर्देशन पर थाना प्रभारी भूपदेवपुर निरीक्षक राम किंकर यादव के नेतृत्व में भूपदेवपुर थाना क्षेत्र में अवैध शराब पर अंकुश लगाने पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा  रही है। इसी क्रम में कल 22 मार्च को सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी कर रहे 06 व्यक्ति – (1) रामदास बैरागी पिता मुरलीदास बैरागी उम्र 42 वर्ष साकिन लोढाझर थाना भूपदेवपुर, (2) जगमोहन साहू पिता यदुनाथ साहू उम्र 22 वर्ष साकिन लोढाझर थाना भूपदेवपुर, (3) पुष्पेन्द्र साहू पिता चतुर सिंह उम्र 42 वर्ष साकिन लोढाझर थाना भूपदेवपुर, (4) भागीरथी साहू पिता चैतराम साहू उम्र 35 वर्ष साकिन लोढाझर थाना भूपदेवपुर, (5) संदीप महंत पिता छत्तर दास महंत उम्र 19 वर्ष साकिन लोढाझर थाना भूपदेवपुर, (6) रूपेन्द्र दास महंत पिता नर्मदा दास महंत उम्र 27 वर्ष साकिन लोढाझर थाना भूपदेवपुर को पकड़ा गया, जिन पर धारा 36 (च) आबकारी एक्ट के साथ पृथक से धारा 151 सीआरपीसी (CrPC) के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। 

अवैध शराब पर कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 23 मार्च 2024 को भूपदेवपुर पुलिस द्वारा मुखबीर से मिली सूचना पर ग्राम बिलासपुर स्थित इंडियन ढाबा के सामने अवैध बिक्री के लिए शराब लेकर जा रही महिला मीरा सैनी पति अजायाब सैनी 43 साल निवासी ग्राम बिलासपुर थाना भूपदेवपुर को पकड़ा गया। जिसके कब्जे से दो पांच-पांच लीटर वाली प्लास्टिक के जरकिन में भरा 10 बल्क लीटर महुआ शराब की जप्ती की गई है। आरोपिया पर थाना भूपदेवपुर में 34(2), 59(क) के अंतर्गत कार्यवाही किया गया है। शराब रेड कार्यवाही में प्रधान आरक्षक शंभू पांडे एवं आरक्षक विजय पटेल सम्मिलित थे 

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