सरगुजा पुलिस द्वारा ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत गबन प्रकरण के आरोपियों के धरपकड़ की कार्यवाही जारी : आपराधिक न्यास-भंग कर राशि हेराफेरी कर गबन करने के मामले में पूर्व शाखा प्रबंधक हुआ गिरफ्तार, आरोपी पूर्व सहायक शाखा प्रबंधक है फरार.
March 24, 2024आरोपियों द्वारा आरोहण फायनेंसियल सर्विसेस लिमिटेड ब्रान्च अम्बिकापुर में सेवारत् रहते हुए कुल 54,18,279/- रूपये का गबन एवं नगदी दुरूपयोग तथा 08 लाख रूपये की केवायसी हेराफेरी कर राशि का किया गबन.
आरोहरण फायनेंसियल सर्विसेस लिमिटेड ब्रान्च अम्बिकापुर के पूर्व शाखा प्रबंधक और सहायक प्रबंधक द्वारा किया गया था कुल 62 लाख रूपये की हेराफेरी कर गबन. थाना मणीपुर पुलिस द्वारा सदर धारा 409, 34 भादसं के अंतर्गत अपराध किया गया पंजीबद्ध.
आरोहरण फायनेंसियल सर्विसेस लिमिटेड ब्रान्च कम्पनी की राशि का हेराफेरी कर किया गया था गबन, मामले में थाना मणीपुर पुलिस द्वारा की गई सख्त कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ – अम्बिकापुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22 मार्च 2024 को थाना मणीपुर में प्रार्थी हीरादास मानिकपुरी पिता श्री बृक्षदास मानिकपुरी, उम्र 33 वर्ष, क्षेत्र प्रबंधक आरोहरण फायनेंसियल सर्विसेस लिमिटेड ब्रान्च अम्बिकापुर स्थायी पता पिहरिद मालखरौदा, जांजगीर-चांपा के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि पूर्व शाखा प्रबंधक अक्षय कुमार टण्डन एवं पूर्व सहायक शाखा प्रबंधक लक्ष्मण यादव के द्वारा आरोहरण फायनेंसियल सर्विसेस लिमिटेड ब्रान्च अम्बिकापुर में सेवक रहते हुए, आपराधिक न्यास-भंग करते हुए कुल 62,18,279/- रूपये का हेराफेरी कर गबन किया गया है। आरोपियों द्वारा मिलकर काम करने के परिणाम स्वरूप 54,18,279/- रूपये का गबन एवं नगदी दुरूपयोग तथा 08 लाख रूपये की केवायसी हेराफेरी कर गबन किया गया है।
आरोपी लक्ष्मण यादव घटना उपरांत 15 जनवरी 2024 से फरार है और आरोपी अक्षय कुमार टण्डन को निलंबित कर दिया गया। दोनों आरोपियों द्वारा कम्पनी के राशि का अपने निजी उद्देश्य के लिए अपने पद का आपराधिक न्यासभंग करते हुए हेराफेरी कर गबन किया गया है। उक्त आरोपियों द्वारा दिनांक 01 अगस्त 2023 से 26 जनवरी 2024 के मध्य आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया गया है। इनके कृत्य से कम्पनी और बडे़ पैमाने पर ग्राहकों को नुकसान हुआ है। जिससे थाना मणीपुर पुलिस द्वारा सदर धारा 409, 34 भादसं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
प्रकरण पंजीबद्ध उपरांत आरोपियों की पता-तलाश एवं गिरफ्तार हेतु त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा तत्काल मामले के आरोपी पूर्व शाखा प्रमुख अक्षय कुमार टण्डन, उम्र 27 वर्ष, निवासी भुंईगांव, थाना पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा छ.ग. को वाड्रफनगर से पकड़ा गया। प्रकरण के आरोपी की पता-तलाश/गिरफ्तारी में थाना मणीपुर से प्रधान आरक्षक सतीश सिंह, सायबर सेल से प्रधान आरक्षक सुधीर सिंह, प्रधान आरक्षक मनीष सिंह इत्यादि सक्रिय रहे हैं।