सरगुजा पुलिस द्वारा आगामी आम चुनाव के दृष्टिकोण से शांतिपूर्ण एवं भय-मुक्त वातावरण कायम रखने हेतु आर्म्स एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही : देशी कट्टा लहराते हुए आमजनों को कर रहा था भयभीत, एक आरोपी गिरफ्तार !

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समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा आगामी आम चुनाव के दृष्टिकोण से शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण निर्मित करने के लिए आर्म्स एक्ट की कार्यवाही लगातार की जा रही है, ताकि आम जन बैखौफ होकर अपना जीवन निर्वहन कर सकें। इसी क्रम में पूरी तत्परता के साथ थाना गांधीनगर पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट के मामले में विधिवत् कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक देशी लोहे का कट्टा, तीन नग कारतूस, स्कूटी होण्डा एक्टीवा व मोबाईल फोन जप्त किया गया है।

प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 27 मार्च 2024 को प्रार्थी सहायक उपनिरीक्षक विनय सिंह हमराह स्टॉफ के साथ दोपहर 2 :00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक कालीघाट मनेन्द्रगढ़ रोड़ जिला सरगुजा सीमा पर लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत नाकेबंदी चेकिंग प्वाईंट पर ड्युटी में तैनात थे। मोबाईल फोन के माध्यम से मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि गांधी चौक ऑटो स्टैण्ड के पास संजीत पाल नामक व्यक्ति अपने नीले रंग के स्कूटी क्रमांक सीजी 15 डीएक्स 5468 में आकर अपने पास रखे कट्टा हथियार को लहराते हुए लोगों को भयभीत कर मनेन्द्रगढ़ रोड़ गांधीनगर की ओर जा रहा है।

प्रार्थी द्वारा सूचना पर हमराह स्टॉफ को अवगत कराते हुए घेराबंदी कर सफलतापूर्वक पकड़ने की हिदायत दी गई। मौके पर गवाहों के समक्ष विधिवत् रूप से कार्यवाही करते हुए मुखबीर द्वारा बताये अनुसार एक व्यक्ति नीले रंग की स्कूटी क्रमांक सीजी 15 डीएक्स 5468 आते देख घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम संजीत पाल पिता बैजनाथ राम, उम्र 38 वर्ष, निवासी सकालो एवं वसुन्धरा विहार गोधनपुर, थाना गांधीनगर का होना बताया। जिसे मुखबीरी सूचना से अवगत कराते हुए गवाहों के समक्ष तलाशी करने हेतु सहमति प्राप्त कर तलाशी लेने पर संजीत पाल के पैंट के अन्दर कमर में खोंसकर रखा एक लोहे की देशी तरीके का बना कट्टा, जिसमें एक जिन्दा कारतूस लोड था, मिला और पैंट के दाहिने जेब में 02 नग जिन्दा कारतूस मिला। जिसे रखने के संबंध में गवाहों के समक्ष नोटिस जारी कर वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, जिसके द्वारा किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके विरूद्ध 25, 27 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही एवं गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

आरोपी संजीत पाल पिता बैजनाथ राम, उम्र 38 वर्ष, निवासी सकालो एवं वसुन्धरा विहार गोधनपुर, थाना गांधीनगर के विरूद्ध पूर्व में ही थाना गांधीनगर में कई आपराधिक रिकार्ड दर्ज हैं, वर्ष 2019 में 25 आर्म्स एक्ट के तहत् प्रकरण दर्ज, वर्ष 2020 में गंदी-गंदी गाली-गलौज कर मारपीट करने के प्रकरण दर्ज, वर्ष 2021 में गंदी-गंदी गाली-गलौज कर मारपीट करने के प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही हुई है। एवं वर्ष 2021 में ही प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है।

मामले के आरोपी की धर-पकड़ एवं गिरफ्तार करने में थाना गांधीनगर से आरक्षक हरिनाम सिंह, आरक्षक रामचन्द्र सिंह, आरक्षक रूपेश प्रजापति इत्यादि कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है

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