पति द्वारा पत्नी के चरित्र पर शंका को लेकर हुआ था विवाद : बीच-बचाव के दौरान आरोपी द्वारा मृतिका को डण्डे से मारने पर सिर में चोट लगने से ईलाज के दौरान हुई मौत, हत्या के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार !
March 28, 2024मृतिका और उसके पति द्वारा आरोपी को लिया गया था गोद, थाना सीतापुर पुलिस द्वारा मामले में की गई सख्त कार्यवाही.
सरगुजा पुलिस द्वारा आगामी आम चुनाव के दृष्टिकोण शांतिपूर्ण एवं भय-मुक्त वातावरण निर्मित करने के लिए प्रकरण के आरोपियों की धरपकड़ एवं गिरफ्तारी कार्यवाही जारी.
समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा आगामी आम चुनाव के दृष्टिकोण से शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण निर्मित करने के लिए प्रकरण के आरोपियों की धर-पकड़ एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही लगातार की जा रही है, ताकि आमजन भयमुक्त होकर अपना जीवन निर्वहन कर सकें। इसी क्रम में थाना सीतापुर में हत्या के मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई।
प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 15 मार्च 2024 को प्रार्थिया सबिना टोप्पो पति रामप्रसाद भगत, उम्र 42 वर्ष, पता आरा, दर्रीपारा, थाना सीतापुर, जिला सरगुजा छ.ग. के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसका पति रामप्रसाद भगत हमेशा उसके चरित्र को लेकर शंका किया करता है, जिस कारण से हमेशा लड़ाई-झगड़ा करते रहता है। दिनांक 14 मार्च 2024 को रात करीबन 10:00 बजे सब लोग घर के अन्दर थे, प्रार्थिया आंगन में थी, उसी दौरान उसका पति पुरानी बातों को लेकर गाली-गलौज करने लगा और उसके द्वारा मना करने पर बांस के डण्डा से मारा, जिससे उसके सिर के पीछे, पीठ और पैर में चोट लगा है और जान से मारने की धमकी देने लगा।
यह देखकर उसकी सास मोतो बाई व ससूर कमल भगत बीच-बचाव करने के लिए आये। तब उन्हें भी उसका पति डण्डा से मारा जिसके कारण उन दोनों को भी चोट लगा है, प्रार्थिया वहां से मौका पाकर भाग गई। दूसरे दिन पता चला कि प्रार्थिया के सास-ससुर अस्पताल में भर्ती हैं। जिस पर से थाना सीतापुर में सदर धारा का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामले में आह्त मोतो बाई का सिर में चोट लगने से ईलाज के दौरान दिनांक 23 मार्च 2024 को मौत हो जाने पर आरोपी के विरूद्ध प्रकरण में भादवि की सदर धारा 302 जोड़ी गई है। आरोपी अपराध घटित कर फरार हो गया था, जो पुलिस टीम द्वारा लगातार पता-तलाश किया जा रहा था। जिसे मुखबीरी सूचना के माध्यम से पकड़ लिया गया, जो अपने कब्जे से घटना में प्रयुक्त बांस का मोटा डण्डा खून लगा पेश किया गया, जिसकी जप्ती की कार्यवाही गई एवं आरोपी द्वारा अपराध कबूल करने पर गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
मामले में गिरफ्तार आरोपी रामप्रसाद भगत पिता रोगो, उम्र 46 वर्ष, निवासी आरा, दर्रीपारा, थाना सीतापुर, जिला सरगुजा को मृतिका मोतो बाई व आह्त कमल भगत के स्वयं के कोई बच्चे नहीं होने के कारण उक्त आरोपी को गोदनामा में लिए हुए थे, जो साथ में निवास करते थे।
मामले के आरोपी की धरपकड़/गिरफ्तारी में थाना सीतापुर से आरक्षक रूपेश महंत, आरक्षक संजय एक्का, आरक्षक धनकेश्वर यादव, आरक्षक पंकज देवांगन इत्यादि कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।