नारायण यादव छः माह के लिए हुआ जिला बदर, कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी डॉ. रवि मित्तल ने जारी किया आदेश
April 3, 2024जशपुर जिले की सीमाओं से जाना होगा बाहर
समदर्शी न्यूज़, जशपुर: कलेक्टर व जिला दण्डाधिकरी डॉ. रवि मित्तल ने 27 मार्च 2024 को आदेश जारी कर नारायण यादव, पिता बोड राम यादव, उम्र 39 वर्ष, निवासी प्रेमनगर बटईकेला थाना कांसाबेल को 6 माच के लिए जिला बदर कर दिया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में चल रहे न्यायिक प्रकरण में यह आदेश पारित किया है।
आदेश में उल्लेख है कि जब तक यह आदेश लागू रहेगा नारायण यादव, पिता बोड राम यादव को जशपुर जिले के समस्त क्षेत्र से 27 मार्च से 26 सितम्बर 2024 तक 06 माच के लिए बाहर जाना होगा। नारायण यादव को उक्त अवधि में बिना वैधानिक अनुमति लिए जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। इस आदेश का तुरंत पालन किया जाना होगा। पालन नहीं करने पर सत्येन्द्र देवांगन के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
गौरतलब है कि पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर के प्रतिवेदित अनुसार अनावेदक नारायण यादव पिता बोड राम यादव जाति महकुल उम्र 39 वर्ष साकिन प्रेमनगर बटईकेला थाना कांसाबेल, जिला जशपुर जो बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति है। सन् 2017 से अनावेदक के विरुद्ध थाना कांसाबेल में मारपीट, गाली-गलौज, छेड़छाड़, अनुसूचित जाति, जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार, बलात्कार जैसे 07 प्रकरण पंजीबद्ध कर अन्वेषण बाद अपराध सबूत पाये विरुद्ध 63 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है। अनावेदक को 23 मार्च 2011 को गुण्डा सूची में लाया गया है। जिला दण्डाधिकारी जशपुर न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण में पारित आदेश के तहत् अनावेदक को दिनांक 07 दिसम्बर 2018 से 06 दिसम्ब्र 2019 तक एक वर्ष की कालावधि के लिए जिला बदर की कार्यवाही की जा चुकी है। इसके उपरांत भी इसके चाल-चलन एवं अपराधिक कृत्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। लोग इससे भयभीत रहते हैं। स्वतंत्र रूप से इसके विरुद्ध रिपोर्ट करने से डरते हैं, इससे आम जनता में दहशत है । इसके फलस्वरूप लोक शांति भंग होने की अंदेशा बनी हुई है तथा इसके कृत्य से आम जनता एवं राज्य की सुरक्षा लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अनावेदक के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की सूची (थाना प्रभारी कांसाबेल का प्रतिवेदन) मय कागजात के साथ संलग्न है। अनावेदक नारायण यादव पिता बोड राम यादव जाति महकुल उम्र 39 वर्ष साकिन प्रेमनगर बटईकेला थाना कांसाबेल, जिला जशपुर के कृत्य से थाना क्षेत्र के आम जनता एवं जन साधारण के हित में शांति सुरक्षा बनाये रखने एवं लोक व्यवस्था बनाये रखने हेतु उक्त अनावेदक के विरूद्ध धारा 5 ( ख ) छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था अधिनियम के तहत जिला बदर की कार्यवाही कराये जाना नितांत आवश्यक हो रहा था। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर के द्वारा अनावेदक नारायण यादव के विरूद्ध जशपुर जिला से लगे हुए सीमावर्ती जिलों से अनाधिक अवधि के लिए जिला बदर की कार्यवाही किये जाने हेतु प्रतिवेदित किया गया।