जशपुर ब्रेकिंग : जनहानि के मामलों में हितग्राहियों से लाखो रुपये की मांग करने पर तहसील कार्यालय फरसाबहार में पदस्थ सहायक ग्रेड-03 मोहन राम भगत निलंबित

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समदर्शी न्यूज़, जशपुर : कार्यालय कलेक्टर, जशपुर, जिला-जशपुर (छ.ग.) द्वारा जारी आदेश क्रमांक /16/2/ वित्त-स्था.-02/2023 दिनांक 02/04/2024 के अनुसार कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सासर के पत्र क्रमांक/941/वाचक / 2024 फरसाबहार, दिनांक 01.04.2024 एवं तहसीलदार फरसाबहार से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार मोहन राम भगत, सहायक ग्रेड-03 तहसील कार्यालय फरसाबहार द्वारा आर.बी.सी.6-4 के तहत् प्रदाय किए जाने वाले राहत राशि से पीड़ित पक्षकारों भीमराम मानिक पिता स्व. दया उम्र-67 वर्ष जाति कुम्हार निवासी ग्राम फरसाबहार (तामामुण्डा), कमल साय पिता केलो साय उम्र-43 वर्ष जाति कंवर निवासी ग्राम तेलाईन, तहसील फरसाबहार, अजित खलखो पिता स्व. कमल खलखो उम्र-35 वर्ष जाति उरांव निवासी ग्राम भगोरा (घोनघोंसा) तहसील फरसाबहार एवं नेहरू राम पिता लक्ष्मण उम्र-26 वर्ष जाति राउत निवासी ग्राम कुल्हारबुड़ा तहसील फरसाबहार से पैसे की उगाही किया जाना प्रतिवेदित किया गया है।

इस प्रकार मोहन राम भगत, सहायक ग्रेड-03 द्वारा पीड़ितों से राशि वसूली करने का स्वेच्छाचारिता किया गया है जो कि छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत होने के कारण उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 में दिए गए प्रावधानों के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय पत्थलगांव निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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