सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत सार्वजानिक वितरण प्रणाली की राशन दुकान से खाद्यान्न स्टॉक गबन करने के मामले में आरोपी को किया गया गिरफ्तार, न्यायालय के समक्ष किया गया है पेश.
April 12, 2024थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 151/23 धारा 409, 34, भा.द.वि. आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3,7 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई थी प्रारंभ.
शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने के मामले ‘ऑपरेशन विश्वास’ थाना गांधीनगर पुलिस द्वारा की गई कड़ी कार्यवाही,
आरोपी के सहकारी समिति के अध्यक्ष रहते हुए 26,52,279/- रुपये का खाद्यान्न स्टॉक की उचित मूल्य राशन दुकान से पाई गई थी कमी.
समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत आरोपियों की धरपकड़ जारी हैं, इसी क्रम में मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि कार्यालय खाद्य शाखा कलेक्ट्रेट अम्बिकापुर की ओर से खाद्य अधिकारी अम्बिकापुर द्वारा दिनांक 29 अप्रैल 23 को थाना गांधीनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि संचालनालय खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण नवा रायपुर के आदेशानुसार नमनाकला वार्ड स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में संचालक एजेंसी खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सहकारी समिति नमनाकला अम्बिकापुर अध्यक्ष बृजेश सोनी द्वारा संचालित राशन दुकान में खाद्यान्न स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर चावल 718.81 क्विंटल, शक्कर 0.36 क्विंटल, चना 2.5 क्विंटल की कमी राशन दुकान में पाई गई, जिसमें से 25 क्विंटल चावल, 0.36 क्विंटल शक्कर, 2.5 क्विंटल चना की भरपाई संचालक द्वारा की गई, किन्तु शेष चावल 718.81 क्विंटल आर्थिक लागत मूल्य 26,52,279/- रुपये का गबन कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई हैं। मामले की रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 151/23 धारा 409, 34, भा.द.वि. आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3,7 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
विवेचना के दौरान पुलिस पुलिस टीम के सतत प्रयास से नमनाकला वार्ड स्थित शासकीय उचित मूल्य के दुकान के संचालक अध्यक्ष बृजेश सोनी का पता तलाश किया जा रहा था। मामले के आरोपी बृजेश सोनी की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया, जो आरोपी द्वारा अपना नाम बृजेश सोनी उम्र 39 वर्ष साकिन नमनाकला अम्बिकापुर का होना बताया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर नमनाकला वार्ड स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान से चावल 718.81 क्विंटल का गबन करना स्वीकार किया गया। जिससे शासन को आर्थिक लागत मूल्य 26,52,279/- रुपये की क्षति कारित हुई हैं। आरोपी द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किये जाने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया हैं। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक अश्वनी सिंह, सहायक उपनिरीक्षक अजीत मिश्रा, प्रधान आरक्षक सुधीर सिंह, आरक्षक अतुल सिंह, आरक्षक जितेश साहू, आरक्षक मनीष सिंह सम्मिलित रहे हैं।