व्यवसायिक ईर्ष्या के कारण आरोपी ने दिया आगजनी की घटना को अंजाम : ऑटो पार्टस दुकान में आग लगाने से लगभग तीन लाख रूपये का सामान जलकर हुआ खाक, कार्यवाही के उपरांत आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.
April 12, 2024आरोपी चैतन प्रसाद डनसेना के विरूद्ध थाना बागबहार में धारा 436 भा.द.वि. का अपराध दर्ज.
समदर्शी न्यूज़ – जशपुर/कुनकुरी : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 11 अप्रैल 2024 को प्रार्थी मिलन केरकेट्टा उम्र 29 साल निवासी ग्राम टेटना थाना लैलूंगा जिला रायगढ़ ने थाना बागबहार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह ग्राम मुड़ाबहला अटल चौक स्थित एक घर/दुकान को किराया में लेकर मोटर सायकल ऑटो पार्टस दुकान का संचालन करता है, साथ ही मोटर सायकल मेकेनिक का कार्य भी करता है।
प्रार्थी दिनांक 09 अप्रैल 2024 के शाम को प्रतिदिन की तरह अपने दुकान को बंद कर अपने घर चला गया था, उसी रात्रि में लगभग 12:10 बजे उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने फोन कर सूचना दिया था कि मेरे ऑटो पार्टस की दुकान में आग लगा है, पूरा सामान जल रहा है। तब प्रार्थी सूचना पाकर अपने दोस्त के साथ आया और देखा कि दुकान में रखे सामान जलकर नष्ट हो चुका था, दुकान में रखे मोटर सायकल आटो पार्टस का पूरा सामान हवा टंकी 01 नग, रेक 15 नग, काउन्टर रेक 01 नग, ट्यूब 20 नग, जनरेटर 02 नग मोबील 07 कार्टून प्रत्येक में 20 नग, मोटर सायकल ब्लाक 17 नग, कुलर 01 नग, गैस टंकी 01 नग, गैस चूल्हा 01 नग सहित अन्य सामग्री तथा ग्राहक के द्वारा बनवाने के लिए दिये मोटर सायकल 01 नग जो आंगन में रखे थे, को भी अज्ञात आरोपी द्वारा जलाकर नष्ट कर दिया गया है। जलकर नष्ट हुए सामन का कुल कीमत लगभग तीन लाख रूपये है। प्रार्थी की उक्त रिपोर्ट पर थाना बागबहार में धारा 436 भा.द.वि. का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह (IPS) द्वारा प्रकरण की सूक्ष्मता से जांच कर आरोपी की पतासाजी एवं गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देश के परिपालन में थाना बागबहार द्वारा मुखबीर सूचना पर कार्यवाही करते हुये दबिश देकर प्रकरण के संदेही आरोपी चैतन प्रसाद डनसेना को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर बताया गया कि उसके द्वारा स्वयं की ऑटो पार्ट्स सर्विसिंग सेंटर का कार्य प्रार्थी मिलन केरकेट्टा द्वारा ऑटो पार्ट्स दुकान खोल लिये जाने से आरोपी का कार्य ठप्प पड़ जाने पर वह मिलन केरकेट्टा के प्रति ईर्ष्या रखता था एवं मिलन केरकेट्टा को नुकसान पहुंचाने का मौका तलाश रहा था।
दिनांक 09 अप्रैल 2024 को रात्रि 11:45 बजे करीब मिलन केरकेट्टा के दुकान और आसपास का ईलाका सुनसान हो गया तो आरोपी ने खुद के जनरेटर से निकाल कर रखे हुए डीजल एवं पटसन की रस्सी की सहायता से आरोपी द्वारा मिलन केरकेट्टा के दुकान में आग लगाना स्वीकार किया गया। आरोपी चैतन प्रसाद डनसेना उम्र 31 साल, निवासी मुड़ाबहला धनुपारा के विरूद्ध पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने पर उसे दिनांक 12 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
इस प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में निरीक्षक कृष्ण कुमार साहू, प्रधान आरक्षक 360 विरेन्द्र सनमानी, प्रधान आरक्षक अरविन्द साय पैंकरा, आरक्षक सुरेन्द्र यादव, आरक्षक विरेन्द्र यादव, आरक्षक 611 योगेन्द्र पटेल एवं अन्य स्टॉफ की सराहनीय भूमिका रही है।