धोखाधड़ी का फरार आरोपी गिरफ्तार, इंश्योरेंस का पैसा जमा ना कर कई कस्टमर्स से किया था धोखाधड़ी…. भेजा गया है न्यायिक रिमांड पर.

Advertisements
Advertisements

समदर्शी न्यूज़ – रायगढ़ : पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल द्वारा लंबित अपराधों के फरार आरोपियों की शीघ्र पतासाजी, गिरफ्तारी के दिये दिशा निर्देशों पर घरघोड़ा पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के फरार आरोपी पवन कुमार महानंद पिता सुरेन्द्र राम उम्र 48 वर्ष सा. गीतांजली सिटी फेस-2 गली नं. 04 शिव मंदिर के सामने बिलासपुर थाना सरकंडा जिला बिलासपुर (छ.ग.) को आज गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी करीब 06 साल से गिरफ्तारी से बचने लुक-छिप रहा था। घरघोड़ा पुलिस लगातार आरोपी के सकुनत बिलासपुर में दबिश देकर उसके परिवारजन और रिश्तेदारों से पूछताछ कर संपर्क रखे हुये थी, साथ ही थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक अमित तिवारी द्वारा आरोपी के सकुनत के आसपास सूचना देने मुखबीर तैनात कर रखा गया था। आज पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी अग्रिम जमानत के लिए घरघोड़ा आया हुआ है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा आरोपी को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ में उसने कस्टमर्स के इंश्योरेंस के रूपये जमा ना कर धोखाधड़ी करना स्वीकार किया, जिससे खर्च के बाद बचे रकम 4,000/- की जप्ती की गई है। घरघोड़ा पुलिस द्वारा आज शाम आरोपी पवन कुमार महानंद को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

आरोपी पवन कुमार महानंद की जालसाजी –

वर्ष 2018 में घरघोड़ा पुलिस को पवन कुमार महानंद के विरूद्ध धोखाधड़ी के संबंध में शिकायत-पत्र जांच के लिये प्राप्त हुआ था, जिसमें आवेदक एवं गवाहों का कथन लिया गया। आवेदक व गवाहों ने बताया कि वर्ष 2012-13 में पवन कुमार महानंद कोरबा में प्रायवेट इंश्योरेंस कंपनी में सेल्स मैनेजर के पद में कार्यरत था, जो कि वर्ष 2014 में आवेदक रघुनंदन प्रसाद चौधरी तथा सुशील कुमार चौधरी, रूप सिंह राठिया, कंठी राम राठिया, जगमोहन दास, गंगा राम सिदार, श्रीमति कांति राठिया को कंपनी में अधिक ब्याज मिलने का लालच देकर इंश्योरेंस कराया और उन्हें पैसा जमा कर रसीद लाकर दूंगा कहकर रकम ले गया।

जब कस्टमर्स ने रूपये जमा की रसीद मांगी तो पवन का खेल बिगड़ गया। उसके द्वारा उस समय 5 कस्टमरों को 48 हजार रूपये वापस किया गया एवं बाकी 12 कस्टमरों को रकम 2 माह की अवधि लेकर वापस करने का स्टाम्प पेपर में लिखकर दिया, किन्तु रूपये नहीं लौटा कर फरार हो गया था। यहीं नहीं उसने श्रीमती कांति राठिया को एक चेक 1,50,000/- रूपये का दिया था, जो चेक बांऊस हो गया है और गोविन्द यादव को 1,50,000/- रूपये का जाली बाऊण्ड पेपर दिया गया। शिकायत जांच में दिनांक 22 जुलाई 20218 को आरोपी पर अपराध क्रमांक 206/2018 धारा 420, 201, भा.द.वि. कायम कर विवेचना में लिया गया था। आरोपी गिरफ्तारी से बचने लगातार अपना निवास स्थान बदल रहा था, जिसे घरघोड़ा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!