सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत 5000/- रुपये का इनामी फरार आरोपी पकड़ाया : दुष्कर्म के मामले में आरोपी को किया गया गिरफ्तार, न्यायालय के समक्ष किया गया प्रस्तुत.

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समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत गंभीर मामलों के संदेहियों/आरोपियों के विरुद्ध लगातार सख़्ती के साथ कार्यवाही की जा रही हैं। इसी क्रम में मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया दिनांक 19 अक्टूबर 23 को थाना बतौली आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बरगीडीह लुन्ड्रा निवासी शहबाज फ़िरदौशी के विरुद्ध प्रार्थिया द्वारा पूर्व में दुष्कर्म का प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया था। घटना दिनांक 17 अक्टूबर 23 को आरोपी शहबाज फ़िरदौशी प्रार्थिया को अपने माता-पिता से मिलवाने का झांसा देकर आरोपी द्वारा प्रार्थिया को अपने घर ना ले जाकर अपने गाड़ी में बैठाकर बतौली ले गया, जहाँ प्रार्थिया को जातिगत गाली-गलौज कर मारपीट करते हुए दुष्कर्म कर अपने गाड़ी में बैठाकर मुख्य मार्ग में छोड़कर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने पर जान से मारने की धमकी देते हुए मौक़े से फरार हो गया। प्रार्थिया बाद में घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी हैं। प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना बतौली में अपराध क्रमांक 107/23 धारा 294, 506, 323, 376 भा.द.वि. एवं 3(2)(5)एस.सी./एस.टी. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान मामले के आरोपी शहबाज फ़िरदौशी का पता तलाश पुलिस टीम द्वारा किया जा रहा था, किन्तु आरोपी घटना दिनांक से मामले में फरार चल रहा था। जिस पर से आरोपी शहबाज फ़िरदौशी उर्फ़ मोंटी खान साकिन बरगीडीह थाना लुन्ड्रा के गिरफ़्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की गिरफ़्तारी हेतु 5000/- रुपये का ईनाम देने की उद्घोषणा की गई थी। पुलिस टीम द्वारा आरोपी का लगातार पता तलाश किया जा रहा था एवं पुलिस टीम लगातार आरोपी के ठिकानो पर दबिश दे रही थी, इसी बीच सायबर सेल से आरोपी के सम्बन्ध में तकनिकी जानकारी प्राप्त कर पुलिस टीम को आरोपी के गिरफ़्तारी हेतु बैढ़न सिंगरौली मध्यप्रदेश रवाना किया गया था।

पुलिस टीम के सतत प्रयास से मामले के आरोपी की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया, आरोपी द्वारा अपना नाम शहबाज फ़िरदौशी उर्फ़ मोंटी उम्र 32 वर्ष साकिन बरगीडीह थाना लुन्ड्रा का होना बताया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित करना स्वीकार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं, आरोपी आदतन अपराधी किस्म का हैं, आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी कई प्रकरण दर्ज हुए हैं। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही मेथाना प्रभारी बतौली उपनिरीक्षक सी.पी. तिवारी, आरक्षक संजीव चौबे, आरक्षक राजेश खलखो, आरक्षक ओमप्रकाश गुप्ता, आरक्षक सुनील आयाम, आरक्षक दीपक पाण्डेय सम्मिलित रहे।

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