मेडिकल स्टोर में नारकोटिक दवाई की अवैध रूप से बिक्री के मामले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं सरगुजा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही के पश्चात मेडिकल दुकान का औषधि अनुज्ञप्ति/लाइसेंस किया गया निरस्त !

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समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत लगातार नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल संदेहियों/आरोपियों के विरुद्ध सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, साथ ही ऐसे मेडिकल दुकान पर भी नजर रखी जा रही हैं जो अवैध नशीली दवाइयों की खरीद-बिक्री के कार्य में संलिप्त रहते हैं। इसी क्रम में दिनांक 15 मार्च 2024 को सरगुजा पुलिस एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला सरगुजा की संयुक्त टीम द्वारा मिश्रा मेडिकल स्टोर प्रतापपुर नाका का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण टीम द्वारा मामले में पूर्व में मुखबीर तैयार कर मिश्रा मेडिकल स्टोर प्रतापपुर नाका नारकोटिक दवा खरीदी हेतु भेजा गया था, जिसे मिश्रा मेडिकल दुकान संचालक द्वारा बिना किसी वैध चिकित्सक की पर्ची के बिना एवं वैध फरमासिस्ट की उपस्थिति के बिना उक्त मुखबीर को नारकोटिक दवा दिया गया।

बाद में निरीक्षण टीम द्वारा उक्त मेडिकल स्टोर में जाकर मुखबीर द्वारा दिए गए नोट को मिश्रा मेडिकल स्टोर में होना पाया गया, जिस पर से मिश्रा मेडिकल स्टोर के संचालक का पक्ष लिया गया, परन्तु संचालक द्वारा दिए गए जवाब से असंतुष्ट होकर एवं मौक़े पर पाये गए साक्ष्यों एवं नारकोटिक दवा के सम्बन्ध में कोई रजिस्टर संधारित होना नहीं पाया गया, साथ ही नारकोटिक दवा लाने एवं बेचने के सम्बन्ध में भी मेडिकल दुकान संचालक द्वारा कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस पर से खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय जिला सरगुजा द्वारा मिश्रा मेडिकल स्टोर में नियमों का उल्लंघन होना पाये जाने पर एवं घोर अनियमितता होना पाये जाने पर मेमर्स मिश्रा मेडिकल दुकान प्रतापपुर नाका को जारी औषधि अनुज्ञप्ति/लाइसेंस को निरस्त किया गया हैं।

सरगुजा पुलिस द्वारा ऐसे अन्य मेडिकल दुकानोपर लगातार नजर रखी जा रही हैं, जो अवैध रूप से नशीलदवाओं की खरीद बिक्री मेसंलिप्त हैं एवं ऐसे मेडिकल दुकानोपर सख़्ती से कार्यवाही कर उनका औषधि अनुज्ञप्ति निरस्त किये जाने हेतु अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं।

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