नाबालिग बालिका को भगा ले जाने वाला युवक गिरफ्तार, पुलिस ने दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट में भेजा न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल …!
April 19, 2024थाना छाल में धारा 363 आईपीसी के अंतर्गत अज्ञात आरोपी पर अपराध क्रमांक 79/2024 पंजीकृत कर विवेचना की गई थी प्रारंभ, विवेचना के उपरांत प्रकरण में धारा 376(2)(ढ) भादवि एवं पोक्सो एक्ट की धारा 6 की गई विस्तारित.
समदर्शी न्यूज़ – रायगढ़ : छाल पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपित नागेश्वर चंद्रा निवासी बड़े गंतुली, थाना कोसीर जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को कल दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल दाखिल किया गया है।
गुम बालिका के संबंध में 8 अप्रैल 2024 को थाना छाल में बालिका के पिता द्वारा उसकी लड़की के 5 अप्रैल 2024 के सुबह बिना बताए घर से कहीं चले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। थाना छाल में धारा 363 आईपीसी के अंतर्गत अज्ञात आरोपी पर अपराध क्रमांक 79/2024 पंजीकृत कर गुम बालिका की पतासाजी की गई और दूसरे ही दिन बालिका को जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ क्षेत्र में आरोपित के घर से दस्तयाब कर छाल लाया गया।
थाना प्रभारी छाल निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस द्वारा बालिका का महिला पुलिस अधिकारी एवं न्यायालय से कथन कराया गया, जिसमें उसने नागेश्वर चंद्रा द्वारा शादी का प्रलोभन देकर गांव से भगा ले जाने और उसके निवास स्थान में रखकर शारीरिक संबंध बनाना बताया गया। प्रकरण में धारा 376(2)(ढ) भादवि एवं पोक्सो एक्ट की धारा 6 विस्तारित कर फरार आरोपी को कल गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का न्यायिक रिमांड स्वीकृत कर जेल वारंट जारी करने पर छाल पुलिस द्वारा आरोपी को जिला जेल दाखिल कराया गया है।