बिलासपुर पुलिस का चोरी के अवैध कबाड़ रखने वाले कबाड़ कारोबारी पर प्रहार : थाना हिर्री में मुस्तकीम कबाड़ी पर की गयी कार्यवाही, रेलवे के सामान सहित 10 टन अवैध कबाड़ किया गया जप्त, भेजा गया जेल !
April 24, 20242.5 क्विंटल रेलवे में उपयोग होने वाले एंगल का टुकड़ा, रेलवे का फिश प्लेट एवं अन्य रेलवे के सामान सहित 10 टन अवैध कबाड़ किया गया जप्त, थाना प्रभारी हिर्री के नेतृत्व में की गई कार्यवाही.
आरोपियों के विरुद्ध रेलवे विभाग द्वारा रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 के अंतर्गत की जा रही कार्यवाही, बिलासपुर पुलिस के नेतृत्व में कबाड़ के अवैध कारोबार करने वाले मालिक मुस्तकीम को जेल भेजा गया.
10 टन अवैध कबाड़ जिसमें 2.5 क्विंटल रेल्वे का फिश प्लेट, रेल्वे में उपयोग होने वाले एंगल का टुकड़ा व अन्य रेल्वे का सामान कीमती 2.5 लाख का कबाड़, 6700/- रूपये का रेलवे की संपत्ति, 10 लाख का ट्रक किया जप्त, कुल कीमत 12 लाख 56 हज़ार 700/- रूपये के सम्पति को किया गया जप्त.
गिरफ्तार आरोपी – 1. मोहम्मद मुस्तकीम पिता मोहम्मद युसूफ उम्र 33 साल निवासी बिलासपुर, जिला बिलासपुर, 2. पीरू शेख पिता अल्लाहरखा शेख उम्र 41 साल निवासी खंडोबा नगर रतनपुर, जिला बिलासपुर.
समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के द्वारा जिले में कबाड़ के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने एवं प्रहार अभियान के अंतर्गत लगातार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है, जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री अनुज गुप्ता एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री निमितेश सिंह के सतत मार्गदर्शन में मुखबीर सूचना पर थाना प्रभारी हिर्री निरीक्षक किशोर केवट के द्वारा टीम गठित कर मुखबीर के बताये अनुसार पेण्ड्रीडीह चौक में स्थित मुस्तकीम के स्क्रैप यार्ड में चोरी का कबाड़ और रेल्वे से चोरी की गई एंगल, फिश-प्लेट और अन्य सामान को खपाये जाने की सूचना पर कार्यवाही की गई है।
जिसकी सूचना पर रेल्वे भाटापारा पोस्ट के प्रभारी रेल्वे टीम के निरीक्षक आर.एस.मिश्रा, उपनिरीक्षक सी.एस.मिश्रा आरक्षक सी.राय और लाल सिंह की उपस्थिति में थाना प्रभारी हिर्री निरीक्षक किशोर केवट, उपनिरीक्षक सुरेश शर्मा, प्रधान आरक्षक बृजेश मिश्र और आरक्षक जोहन टोप्पो के साथ स्क्रैप यार्ड में रेड कार्यवाही किया गया। रेड कार्यवाही में यार्ड से रेल्वे की संपत्ति फिश प्लेट, रेल का टुकड़ा, एंगल बरामद हुआ, कबाड़ व्यापारी मुस्तकीम से बरामद स्क्रैप से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर थाना प्रभारी हिर्री के नेतृत्व में रेल्वे टीम के द्वारा मौके पर ही रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया।
इस प्रकरण की कार्यवाही में सीएसपी चकरभाठा निमितेश सिंह के सतत निगरानी व निर्देशन में थाना प्रभारी हिर्री निरीक्षक किशोर केवट, उपनिरीक्षक सुरेश शर्मा, प्रधान आरक्षक बृजेश मिश्रा आरक्षक जोहन टोप्पो के साथ-साथ रेल्वे के भाटापारा पोस्ट के निरीक्षक आर.एस.मिश्रा, उपनिरीक्षक सी.एस. मिश्रा, आरक्षक लाल सिंह, टी.राय का विशेष योगदान रहा है।