नौकरी लगाने के नाम पर 6,20,000 रूपये की ठगी करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार, रेल्वे में टी.सी. के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर आरोपी ने ली थी रकम, पुलिस ने की त्वरित कार्यवाही.
April 26, 2024रकम प्राप्त कर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर करता रहा गुमराह, पाँच माह से फरार था आरोपी.
आरोपी अखिलेश कुमार चौहान पुत्र राम भरोस, उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम कोसमंदा, थाना चांपा, जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) के विरूद्ध थाना सरकंडा जिला बिलासपुर (छ.ग.) में अपराध क्रमांक 1411/2023 धारा 420, 34 भादवि किया गया पंजीबद्ध.
समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी हरिशंकर टंडन पिता रामनारायण टंडन उम्र 35 वर्ष निवासी घुरू अमेरी थाना सकरी जिला बिलासपुर ने दिनांक 19 अक्टूबर 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका परिचित के अखिलेश चौहान ने अपने दोस्त आशीष दास के बारे में बताया था कि वह रेल्वे में टी.सी. के पद पर कार्यरत् है, जिसका कोलकाता में ज्वाईनिंग होने के बाद दुर्ग में पोस्टिंग है, कोलकाता ऑफिस में उसका जान पहचान है, तुम्हारा भी नौकरी लगवा देगा, बोलकर आशीष दास से मिलवाया था। तब आशीष दास ने बताया कि नौकरी लगाने के लिए 7 लाख 50 हजार रूपये लगेंगे, जिस पर मैं नौकरी लगने के आस में झांसे में आ गया। जिस पर आशीष दास और अखिलेश चौहान मेरे किराये के घर त्रिवेणी नगर सरकण्डा दिनांक 11 दिसंबर 2020 को आकर फार्म आदि भरने के लिए मेरा शैक्षणिक दस्तावेज लिया और फार्म में अंगूठा लगवाकर फार्म स्वयं भर लेने की बात कहते हुये चला गया और दिनांक 13 दिसंबर 2020 को मेडिकल होने से पहले 1 लाख 50 हजार देने के लिए कहा – जिसे आकर ले जाओ बोलने पर अखिलेश चौहान और आशीष दास मेरे घर आकर 1,50,000/- रूपये का चेक लेकर गये, जिसे आशीष दास अपने एकाउण्ट में जमा कराया। इसी प्रकार अलग-अलग प्रक्रियाओं के लिए अलग-अलग किश्तों में आशीष दास ने कुल 6 लाख 20 हजार रूपये प्राप्त कर लिया और कूट रचित दस्तावेज दिखाकर कोलकाता से फर्जी मेल कराकर धोखाधड़ी किये और मेरा नौकरी नहीं लगाये हैं। पैसा वापस मांग करने पर अखिलेश चौहान और अशीष दास धमकी देने लगे कि हम पैसे नहीं देंगे जो करना है कर लो।
इस प्रकार अखिलेश चौहान और आशीष दास मिलकर रेल्वे में टी.सी. के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर 6,20,000/- रूपये लेकर धोखाधड़ी किये हैं। प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 1411/2023 धारा 420, 34 भादवि दर्ज कर आरोपी की पतासाजी की जा रही थी, आरोपी रिपोर्ट बाद से लगातार फरार चल था, जिसकी पतासाजी के दौरान तकनीकी साक्ष्य एकत्र किया गया। जिसके आधार पर आरोपी अपने सकुनत से बाहर रहकर घर आना-जाना कर लूक छिप रहा था।
उक्त तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपी की पतासाजी के संबंध में पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश कुमार सिंह (भापुसे) को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री उमेश कश्यप एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रभारी एसीसीयू श्री अनुज कुमार के नेतृत्व में आरोपी के धरपकड़ हेतु टीम तैयार किया गया। जिनके द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा सिद्धार्थ बघेल के दिशा निर्देशन में थाना प्रभारी सरकण्डा रोशन आहुजा (प्रशिक्ष उप पुलिस अधीक्षक) एवं निरीक्षक तोपसिंह नवरंग द्वारा टीम के साथ रेड कार्यवाही कर आरोपी के सकुनत से गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर जूर्म स्वीकार करने से गिरफ्तार किया गया है।