शादी का झांसा देकर जबरन अनाचार करने के मामले में आरोपी को चंद घंटे में किया गया गिरफ्तार, रिमांड तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष किया गया प्रस्तुत.
April 27, 2024आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 267/24 धारा 376 (2) (एन) भादवि का अपराध किया गया पंजीबद्ध.
सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मामले में आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही.
महिला सम्बन्धी अपराधों में सम्मिलित आरोपियों के विरुद्ध सरगुजा पुलिस द्वारा की जा रही लगातार कड़ी कार्यवाही,
समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त संदेहियों/आरोपियों पर लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं। इसी संदर्भ में प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया द्वारा दिनांक 26 अप्रैल 2024 को थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि प्रार्थिया की जान पहचान वर्ष 2019 में ग्राम सुखरी राजपुर निवासी पुरषोत्तम से हुई थी, जान-पहचान के पश्चात आरोपी एवं प्रार्थिया के मध्य मोबाइल में बातचीत होता रहता था एवं पुरषोतम प्रार्थिया के किराये के रूम में आना-जाना भी करता था।
घटना दिनांक 17 जनवरी 2021 को प्रार्थिया जब अपने रूम में अकेली थी, तब आरोपी पुरषोत्तम प्रार्थिया को पसंद करने की बात बोलकर शादी करने का झांसा देकर प्रार्थिया के साथ जबरन अनाचार किया है। घटना दिनांक के पश्चात से मार्च 2024 तक लगातार आरोपी द्वारा प्रार्थिया से जबरन अनाचार की घटना कारित किया गया हैं और अब आरोपी पुरषोत्तम प्रार्थिया से शादी करने से इंकार कर रहा हैं। मामले में प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 267/24 धारा 376 (2) (एन) भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी की पता तलाश की जा रही थी। पुलिस टीम के सतत प्रयास से मामले के आरोपी की घेराबंदी कर पकड़ कर पूछताछ किया गया, आरोपी द्वारा अपना नाम पुरषोत्तम उम्र 29 वर्ष साकिन सुखरी थाना राजपुर जिला बलरामपुर का होना बताया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर रिमांड तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना कोतवाली से उपनिरीक्षक रम्भा साहू, प्रधान आरक्षक रजनीकांत मिश्रा, प्रधान आरक्षक सियाराम मरावी, महिला आरक्षक कौशल्या राजवाड़े, आरक्षक दीनदयाल सिंह, आरक्षक विवेक राय सम्मिलित रहे।