शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 24 घंटे के भीतर किया गया गिरफ्तार, रिमांड तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष किया गया प्रस्तुत !

समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त संदेहियों/आरोपियों पर लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं। इसी संदर्भ में प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया द्वारा दिनांक 27 अप्रैल 2024 को थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि प्रार्थिया की जान पहचान वर्ष 2020 में पुहपुटरा लखनपुर निवासी शिवभरोष राजवाड़े से हुई थी, जान पहचान के बाद दोनों मोबाइल में बातचीत करने लगे और दोनों के मध्य प्रेम सम्बन्ध स्थापित हो गया और इसी बीच आरोपी शिवभरोष राजवाड़े प्रार्थिया के रूम में भी आना-जाना करने लगा था। घटना दिनांक 07 मार्च 2020 को आरोपी शिव भरोष राजवाड़े प्रार्थिया को पसंद करने की बात बोलते हुए शादी करने का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म किया और घटना दिनांक के पश्चात 10 अप्रैल 2024 तक लगातार जबरन दुष्कर्म करता रहा हैं और अब आरोपी शिव भरोष राजवाड़े प्रार्थिया से शादी करने से इंकार कर रहा हैं। मामले में प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 235/24 धारा 376 (2) (ढ) भा.द.वि. एवं एस.सी./एस.टी. एक्ट की धारा 3(1)(ब-||) का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था, पुलिस टीम के सतत प्रयास से मामले के आरोपी की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया। आरोपी द्वारा अपना नाम शिव भरोष राजवाड़े उम्र 26 वर्ष साकिन पुहपुटरा बकरीपारा थाना लखनपुर का होना बताया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर रिमांड तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता हैं। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही मेथाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक अश्वनी सिंह, उपनिरीक्षक रश्मि सिंह, महिला आरक्षक त्रिलोचनी राजवाड़े, आरक्षक बृजेश राय, आरक्षक रविन्द्र साहू सम्मिलित रहे।

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