नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाने वाला युवक और उसके सहयोगी को खरसिया पुलिस ने किया गिरफ्तार……आरोपियों से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल की गई जप्त, दोनों आरोपी न्यायालय द्वारा जेल वारंट जारी करने पर गये जेल…..!

नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाने वाला युवक और उसके सहयोगी को खरसिया पुलिस ने किया गिरफ्तार……आरोपियों से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल की गई जप्त, दोनों आरोपी न्यायालय द्वारा जेल वारंट जारी करने पर गये जेल…..!

May 1, 2024 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़ – रायगढ़ : खरसिया पुलिस द्वारा गुम नाबालिग मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए बालिका को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाने वाले आरोपी युवक और बालिका को भगा ले जाने में सहयोगी रहे आरोपित के रिश्तेदार को संगीन धाराओं में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश कर जेल भेजा गया है।

प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 27 अप्रैल को थाना खरसिया में बालिका के पिता द्वारा उसकी नाबालिग लड़की के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कर बताया गया था कि 24 अप्रैल के शाम लड़की खरसिया जा रही हूं, कहकर घर से निकली और वापस नहीं आई। लड़की के परिजनों ने ग्राम कुधरी डभरा के रहने वाले कैलाश रौतिया पर नाबालिग लड़की को भगा ले जाने की शंका जाहिर की गई थी। खरसिया पुलिस द्वारा संदेही कैलाश रौतिया पर अपराध क्रमांक 252/2024 धारा 363 आईपीसी के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर गुम बालिका और संदेही की पताताजी की गई।

29 अप्रैल को पुलिस द्वारा बालिका को उसके गांव से दस्तयाब कर बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया, जिसमें बालिका बताई कि पिछले साल रिश्तेदार की शादी में कैलाश रौतिया से जान पहचान हुआ था। दोनों मोबाइल पर बातचीत करते थे। कैलाश रौतिया घर मिलने के बहाने आता था और इसी बीच उसने शादी करूंगा कहकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। बालिका बताई कि 24 अप्रैल के दोपहर कैलाश उसके मामा बजरंग रौतिया के मोटर सायकल लेकर घर आया और खरसिया घूम कर आते हैं कहकर उसके मामा बजरंग रौतिया के घर ले गया। उसके मामा बजरंग ने दोनों को पुसौर रिश्तेदार के घर रहने चले जाओ कहकर पुसौर चौक तक मोटर सायकल में लाकर छोड़ा। जहां कैलाश रौतिया ने शादी का विश्वास देकर शारीरिक संबंध बनाया।

थाने में रिपोर्ट होने और पुलिस की खोजबीन की जानकारी मिलने पर कैलाश रौतिया गांव में छोड़कर भाग गया था। प्रकरण में धारा 366 ,376 (2)n, 109 आईपीसी एवं 6, 17 पॉक्सो एक्ट की धारा विस्तारित कर खरसिया पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी कैलाश रौतिया (18 साल 8 माह) निवासी ग्राम कुधरी और बजरंग रौतिया पिता जोतराम रौतिया निवासी बानीपाथर खरसिया को गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया। जहां माननीय न्यायाधीश द्वारा आरोपी और उसके सहयोगी का जेल वारंट जारी करने पर पुलिस ने आरोपियों को जेल दाखिल किया है।

पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री दिव्यांग कुमार पटेल एवं एसडीओपी खरसिया प्रभात कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर प्रशिक्षु आईपीएस एवं थाना प्रभारी खरसिया श्री आकाश श्रीश्रीमाल के नेतृत्व में महिला संबंधी अपराध की त्वरित कार्यवाही में उपनिरीक्षक ऐनु कुमार देवांगन, आरक्षक विशोप सिंह, आरक्षक हेमलाल सिदार एवं हमराह स्टफ की विशेष भूमिका रही है।