अंधे कत्ल का खुलासा : थाना प्रतापपुर पुलिस ने दो विधि विरूद्ध संघर्षरत् बालिकाओं सहित चार को किया गिरफ्तार.
May 3, 2024अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 152/24 धारा 302 भादसं. के अंतर्गत मामला हुआ था पंजीबद्ध, विवेचना के उपरांत पृथक से धारा 201, 34 भादवि जोड़ी गई.
समदर्शी न्यूज़ – सूरजपुर : दिनांक 02 मई 2024 को वार्ड पंच विक्रम सिंह निवासी कटईपारा केंवरा से थाना प्रतापपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि संजय उर्फ मिथुन उम्र 35 वर्ष ग्राम चन्देली, थाना प्रतापपुर जो करीब 4-5 वर्षो से मोहल्ले के भगमेन कोरवा के घर में रहकर मजदूरी का काम करता था, उसका शव दिनांक 01 मई 2024 के रात करीब 9:30 बजे संदेहास्पद स्थिति में भगमेन कोरवा के घर के बगल में स्थित आम पेड़ के नीचे जमीन पर पड़ा है, जिसके गर्दन में नायलून की रस्सी से फंदा लगा है तथा गर्दन में दो और रस्सी के निशान से काला पड़ा दिख रहा है, पीठ एवं शरीर में अन्य जगह चोट है।
मामले की सूचना मिलते ही उप पुलिस महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री एम.आर.आहिरे ने फौरन एएसपी संतोष महतो, एसडीओपी प्रतापपुर अरूण नेताम, एफएसएल, डॉग स्क्वॉयड सहित थाना प्रतापपुर पुलिस को मौके पर भेजते हुए भौतिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य संकलन करने के निर्देश दिए। घटना स्थल पर पहुंची टीम के द्वारा शव पंचनामा के बाद शव का पीएम कराया गया और परिजन, गवाहों से पूछताछ की गई। मृतक की मृत्यु संदेहास्पद प्रतीत होने से शार्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमें डॉक्टर के द्वारा मृतक की मृत्यु हत्यात्मक लेख किए जाने पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 152/24 धारा 302 भादसं. के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। डीआईजी/एसएसपी सूरजपुर श्री एम.आर.आहिरे स्वयं मामले की विवेचना को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर दिशा-निर्देश देते रहे।
मामले की विवेचना के दौरान संदेही भगमेन कोरवा से बारीकी से पूछताछ करने पर बताई कि अपने भाई खिरू एवं अपनी दो नाबालिग लड़कियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दी है। आरोपियां ने बताया कि संजय उर्फ मिथुन करीब 4-5 वर्षो से इसके घर में रहता था जो शराब पीकर अक्सर घर में झगड़ा-विवाद करते रहता था। दिनांक 30 अप्रैल 2024 के शाम को खिरू घर आया था, जिसके साथ मिलकर घर में मछली बनाए खाए, देर रात हो जाने से खिरू वहीं सो गया। रात करीब 10:30 बजे बड़ी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी उठे तो देखे कि संजय गलत इरादे से लड़की (उसका) का हाथ पकड़कर बिस्तर पर खींच रहा था। जिसे देख गुस्सा होकर वह, खिरू एवं दोनों नाबालिग लड़की मिलकर संजय जो बिस्तर पर लेटा था को हाथ-मुक्का एवं लात से मारपीट करने लगे। इसके द्वारा वहीं पास पड़े डण्डा से मारपीट करके घर में मवेशी बांधने के लिए रखे नायलून की रस्स्सी लेकर आई जिसके बाद यह, खिरू और दोनों नाबालिग लड़कियों के द्वारा रस्सी को संजय के गर्दन में फंसा कर खींचे जिससे संजय की मृत्यु हो गई और संजय के सिर में रस्सी का फांसी का फंदा बनाकर छोड़ दिए। सभी शव को घर से बाहर निकाल कर शौचालय रूम में रख दिए और दिनांक 01 मई 2024 के रात करीब 9:00 बजे शौचालय रूम से लाश को निकाल कर आम पेड़ के नीचे रख दिए। आरोपियां भगमेन के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डण्डा जप्त किया गया और मामले में पृथक से धारा 201, 34 भादवि जोड़ी जाकर आरोपी भगमेन पति स्व. सहादन कोरवा उम्र 45 वर्ष ग्राम केंवरा, थाना प्रतापपुर, खिरू पिता स्व. सोनू कोरवा उम्र 50 वर्ष ग्राम केरवां, थाना प्रतापपुर को गिरफ्तार किया गया। वहीं विधि विरूद्ध संषर्घरत दोनों बालिकाओं को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष विधि अनुसार पेश किया गया।
इस प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी प्रतापपुर लक्ष्मण सिंह धुर्वे, सायबर सेल एएसआई राकेश यादव, प्रधान आरक्षक रजनीश त्रिपाठी, प्रधान आरक्षक रामाधीन श्यामले, महिला प्रधान आरक्षक सरिता टोप्पो, आरक्षक युवराज यादव, आरक्षक अवधेश कुशवाहा, आरक्षक राजेश तिवारी, आरक्षक अरविन्द पाण्डेय, आरक्षक जयप्रकाश पन्ना व डॉग मास्टर मुकेश चतुर्वेदी सक्रिय रहे।