आत्महत्या के दुष्प्रेरण के मामले में आरोपी किया गया गिरफ्तार, गंभीर अपराधों में संलिप्त आरोपियों पर सरगुजा पुलिस द्वारा लगातार सख़्ती के साथ की जा रही विधिसंगत कार्यवाही, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.
May 4, 2024सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा मामले में आरोपी के विरुद्ध की गई कड़ी वैधानिक कार्यवाही, आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल किया गया जप्त.
मृतिका को आते-जाते वक़्त बीच रास्ते में रोककर बातचीत करने एवं लगातार परेशान करने से तंग आकर नाबालिग द्वारा की गई थी आत्महत्या.
आरोपी के विरुद्ध थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 245/24 धारा 305 भादवि का अपराध किया गया पंजीबद्ध.
समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि सूचक दिग्विजय सिंह साकिन पोड़ीकला थाना दरिमा द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2024 को थाना गांधीनगर आकर सूचना दी गई थी कि प्रार्थी का नमनाकला कार्मेल स्कूल के पीछे मकान निर्माणाधीन हैं, जिसमें काम चल रहा हैं। दिनांक 17 फरवरी 2024 को मकान में काम करवाने के पश्चात देर शाम सभी मकान से चले गए थे। घटना दिनांक 18 फरवरी 2024 को सूचक के परिजन आकर देखे कि एक युवती निर्माणाधीन मकान के स्टोर रूम में फ़ांसी लगाकर आत्महत्या कर ली हैं, सूचना पर मामले में थाना गांधीनगर द्वारा प्रथम दृष्टिया मर्ग कायम कर जांच में लिया गया।
मर्ग जांच के दौरान पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल निरीक्षण कर शव की पहचान कर शव पंचनामा किया गया, मामले में मृतिका के परिजनों के बयान लिए गए। जांच के दौरान नमनाकला निवासी अजय बेक द्वारा मृतिका को स्कूल आते- जाते वक़्त रास्ते में रोककर बातचीत करना एवं परेशान करने की बात सामने आई थी, जिससे मृतिका मानसिक रूप से प्रताड़ित रहती थी। घटना के बारे में मृतिका अपनी माँ को उक्त बात बताई थी, जो मृतिका की माँ एवं परिवारिक सदस्यों द्वारा आरोपी को मृतिका से बीच रास्ते में रोककर बातचीत करने एवं सम्पर्क करने से मना किया गया था, मना करने के बावजूद भी आरोपी द्वारा लगातार मृतिका से बातचीत किया गया था, जिससे मृतिका मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर घटना दिनांक को कार्मेल स्कूल के पीछे उक्त निर्माणाधीन मकान में फ़ांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी अजय बेक उम्र 23 वर्ष साकिन नमनाकला गांधीनगर को पकड़कर घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित करना स्वीकार किया गया। जिसके उपरांत आरोपी के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोबाइल जप्त किया गया हैं। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 245/24 धारा 305 भा.द.वि. का अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक अश्वनी सिंह, सहायक उपनिरीक्षक अनिल पाण्डेय, महिला प्रधान आरक्षक राधा यादव, आरक्षक अरविन्द उपाध्याय, आरक्षक अनिल सिंह, आरक्षक इजहार अहमद सम्मिलित रहे।