अवैध लाभ अर्जन हेतु शासकीय नजूल भूमि के मूल रिकॉर्ड में कूटरचना कर निजी भूमि में दर्ज कराकर बिक्री करने के मामले में की गई कड़ी कार्यवाही, मामले के मास्टरमाइंड आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल.
May 5, 2024सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल एवं आरोपी के भाई की रजिस्ट्री के दस्तावेज एवं वर्तमान में उपयोग किया जा रहा मोबाइल किया गया जप्त.
आरोपी द्वारा बंशु का बैंक अकाउंट फॉर्म भरने सहित शासकीय भूमि के सम्बन्ध में तैयार आर.आई. पंचनामा में किया गया था हस्ताक्षर.
संपत्ति सम्बन्धी अपराधों में सरगुजा पुलिस द्वारा की जा रही सख़्ती के साथ लगातार कार्यवाही, मामले में आरोपी बंशु एवं उसका पुत्र रामकुमार पूर्व में भेजे जा चुके हैं जेल.
समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत संदिग्ध गतिविधियों में सम्मिलित आरोपियों पर लगातार सख़्ती के साथ कार्यवाही जारी हैं। इसी संदर्भ में प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी देव सिंह उईके पिता स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह नजूल अधिकारी अम्बिकापुर जिला-सरगुजा दिनांक 11 मार्च 2024 को थाना गांधीनगर उपस्थित आकर लिखित शिकायत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराये थे कि शिकायतकर्ता कमल सिंह पिता स्वर्गीय रामबाबू सिंह अम्बिकापुर जिला-सरगुजा के द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2024 को श्रीमान् कलेक्टर सरगुजा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम नमनाकला स्थित शासकीय नजूल की भूमि खसरा नंबर 243/1 में से रकबा 1.710 हेक्टयर भूमि को फर्जी तरिके से नामांतरित कर करोड़ों रूपये की राशि हड़प कर भ्रष्टाचार किया गया है।
उक्त शिकायत-पत्र की जांच श्रीमान् कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अम्बिकापुर फागेश सिन्हा द्वारा की गई, जांच के अंतर्गत भूमि से संबंधित पूर्व रिकार्ड, नामांतरण पंजी, सेंटल में राजस्व प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन कर दिनांक 08 फरवरी 2024 को विस्तृत जांच रिपोर्ट मय दस्तावेज के कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त जांच रिपोर्ट में तत्कालीन राजस्व निरीक्षक नजूल अधिकारी नीलम टोप्पो, तत्कालीन नजूल लिपिक अजय तिवारी, तत्कालीन राजस्व निरीक्षक नजूल नारायण सिंह, तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अम्बिकापुर श्री राहुल सिंह के द्वारा उपरोक्त शासकीय भूमि खसरा 243/1 में से 1.710 हेक्टेयर को सुनियोजित तरिके से षडयंत्रपूर्वक बन्सु पिता भुटकुल के नाम पर नामांतरित किया जाना एवं बन्सु द्वारा अलग-अलग व्यक्तियों को बिक्री कर शासन को करोड़ों रूपये की हानि होना पाया गया है। जिसकी रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 127/24 धारा 420, 467, 468, 471, 120(बी) भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान प्रार्थी का कथन दर्ज कर जांच रिपोर्ट मय जांच दस्तावेज को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। प्रकरण में दिनांक 12 मार्च 2024 को नजूल कार्यालय से आरोपी बन्सु द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर संस्थित नामांतरण की नस्ती जप्त की जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर नजरी नक्शा तैयार किया गया एवं उप पंजीयक कार्यालय अम्बिकापुर से विवादित भूमि का विक्रय-पत्र जप्त किया गया है। प्रकरण में अभिलेखागार से दस्तावेज जप्त करने बावत् पत्राचार किया गया है।
प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य अनुसार पूर्व में बंसु एवं उसके पुत्र रामकुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण में अब तक की विवेचना के दौरान आकाश अग्रवाल उम्र 34 वर्ष निवासी घुटरापारा थाना कोतवाली अम्बिकापुर की संलिप्तता के साक्ष्य पाये जाने से हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिसने अपने मेमोरण्डम में जुर्म करना स्वीकार किया। आरोपी के द्वारा अपने कब्जे से घटना के दौरान प्रयुक्त मोबाइल, उसके भाई शेखर की रजिस्ट्री व वर्तमान में प्रयुक्त मोबाइल को जप्त किया गया है। आरोपी आकाश के द्वारा आरोपी बन्सु का बैंक अकाउंट में फॉर्म भरना तथा शासकीय भूमि के संबंध में तैयार आर.आई. पंचनामा में हस्ताक्षर किया जाना, प्रथम दृष्टया अपराध सबूत पाये जाने से एवं प्रकरण के आरोपी के द्वारा अन्य आरोपियों के साथ मिलकर शासकीय नजूल भूमि के मूल रिकार्ड में कूट रचना कर शासकीय भूमि को निजी मद में आरोपी बन्सू के नाम पर अवैध तरिके से दर्ज कराकर बिक्री कर अवैध लाभ अर्जन किये जाने का साक्ष्य पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक मोरध्वज देशमुख, उपनिरीक्षक वंश नारायण शर्मा, उपनिरीक्षक रेशम लाल, महिला प्रधान आरक्षक मालती तिवारी, आरक्षक अनुज जायसवाल, आरक्षक पंकज, आरक्षक बृजेश राय एवं अन्य पुलिस स्टॉफ सक्रिय रहे।