अवैध कबाड़ के मामले में लगातार कार्यवाही जारी, प्रकरण में लगभग 18 लाख रुपये कीमत का अवैध कबाड़ किया गया जप्त, घटना में प्रयुक्त 02 नग ट्रक एवं कुल कीमत मशरूका लगभग 77 लाख 25 हजार 850 रुपये किया गया बरामद.

अवैध कबाड़ के मामले में लगातार कार्यवाही जारी, प्रकरण में लगभग 18 लाख रुपये कीमत का अवैध कबाड़ किया गया जप्त, घटना में प्रयुक्त 02 नग ट्रक एवं कुल कीमत मशरूका लगभग 77 लाख 25 हजार 850 रुपये किया गया बरामद.

May 6, 2024 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के तहत लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों की धरपकड़ की जा रही हैं।

प्रकरण क्रमांक – 01 – इसी क्रम में दिनांक 05 मई 2024 को थाना उदयपुर पुलिस पेट्रॉलिंग टीम द्वारा एक ट्रक में अवैध सामान लोड होने क़े संदेह पर सूरजपुर रोड सोनतराई चौक के पास सामने जाकर उक्त ट्रक को रोककर ट्रक में लोड सामान के बारे में चालक से पूछताछ करने पर ट्रक चालक द्वारा गोलमोल जवाब दिया गया, साथ ही बिल्टी पूछने पर ट्रक लोड वाहन का बिल्टी नहीं होना बताया गया, पुलिस टीम द्वारा वाहन में ढके तिरपाल को हटवाकर देखा गया तो उसमें मौके पर कबाड़ सामान वाहनों (फोर व्हीलर, टू व्हीलर) के कटे हुये पार्ट्स, लोहे के राड़, मशीनरी सामान, बड़े मशीनों के पार्टस, लोहे के एंगल, सेंटरिंग प्लेट, नये-नये नट बोल्ट, गेयर बाक्स, वाहनों के इंजन जिसके इंजन नंबर मिटाया हुआ था एवं मोटर सायकल के कटे पाटर्स एवं अन्ये लोहे के समान लोड होना पाया गया व वाहनों के इंजन नंबर व चेचिस नंबर हटाये गये है जिससे यह प्रतीत होता है कि यह संपत्ति चोरी की है। कुल कबाड का वजन लगभग 23310 किलो जिसका कुल कीमत लगभग 8,15,850/- रूपये तथा ट्रक का कीमत 30,00,000/- रूपये कुल जप्ती वाहन सहित कीमत 38,15,850/- रूपये है। इस संबंध में चालक मो. जहांगीर उम्र 28 साल सा. सण्डे हाउस पारा वार्ड न. 17 थाना सूरजपुर को धारा 91 जा.फौ. का नोटिस देकर वैधानिक दस्तावेज की मांग की गई, जो वर्तमान तक ट्रक चालक द्वारा उक्त कबाड़ का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाने पर धारा 102 जा.फौ. के तहत उपरोक्त कबाड़ को मय ट्रक क्रमांक सीजी 15 सीएक्स 8913 को जप्त किया गया, जिसके उपरांत इश्तगाशा क्रमांक 01/24 धारा 102 जा.फौ. की कार्यवाही की गई।

प्रकरण क्रमांक – 2 – दिनांक 05 मई 2024 को थाना उदयपुर पुलिस पेट्रोलिंग टीम द्वारा सूरजपुर रोड में नैतिक पेट्रोल पम्प के सामने रोड किनारे एक ट्रक खडा मिला, जिसके उपर तिरपाल ढका था। ट्रक के सामने चालक सीट के पीछे एक व्यक्ति साते हुये मिला, जिसे नाम पूछने पर अपना नाम मो. मुस्लिम सूरजपुर का रहने वाला बताया गया, ट्रक में लोडिंग सामान के बारे में पूछताछ करने पर गोलमोल जवाब दिया गया। बिल्टी पूछने पर ट्रक लोड वाहन का बिल्टी नहीं होना बताया, पुलिस टीम द्वारा वाहन में ढके तिरपाल को हटवाकर देखा गया, तो उसमें कबाड़ सामान वाहनों (फोर व्हीलर, टू व्हीलर) के कटे हुये पार्ट्स, लोहे के राड़ मशीनरी सामान बड़े मशीनों के पार्टस, लोहे के एंगल, सेंटरिंग प्लेट, नये-नये नट बोल्ट, गेयर बाक्स, मोटर सायकल के कटे हुये पार्टस एवं अन्य लोहे के सामान लोड हैं। जिससे यह प्रतीत होता है कि अवैध संपति है, कुल कबाड़ का वजन लगभग 26550 किलो, जिसका कुल कीमत लगभग 9,10,000/-  रूपये तथा ट्रक का कीमत 30 लाख कुल जप्ती वाहन सहित कीमत 39,10,000/- रूपये है। इस संबंध में चालक मो. मुस्लिम उम्र 35 वर्ष सा. संडे हाउस पारा वार्ड न. 17 थाना सूरजपुर को धारा 91 जा.फौ. का नोटिस देकर लोड कबाड़ क़े सम्बन्ध में वैधानिक दस्तावेज की मांग की गई, जो अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। पुलिस टीम द्वारा कबाड़ लोड ट्रक सीजी 15 एसी 1867 को जप्त किया गया एवं मामले में इस्तगाशा क्रमांक 02/24 धारा 102 जा.फौ. दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी उदयपुर निरीक्षक कुमारी चंद्राकर, सहायक उपनिरीक्षक दिलीप दुबे, प्रधान आरक्षक देवनारायण यादव, आरक्षक देवेंद्र सिंह, आरक्षक सुरेन्द्र बारी सम्मिलित रहे।