अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार, आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर.
May 11, 2024आरोपी के कब्जे से 12 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमत 1200/- रुपए की गई बरामद.
आरोपी राम सरकार कश्यप पिता राधेश्याम कश्यप उम्र 52 साल साकिन चंडीपारा थाना पामगढ़ जिला जांजगीर-चांपा के विरूध्द धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत पामगढ़ पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10 मई 2024 को अवैध शराब, जुआ, सट्टा पतासाजी के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम चंडीपारा का राम सरकार कश्यप दर्री तालाब के पास भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु कब्जे में रखा है, बिक्री हेतु ग्राहक तलाश कर रहा है। जिसकी सूचना पर हमारा स्टॉफ एवं गवाह के साथ मौके पर जाकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही की गई।
जहाँ मौके पर आरोपी राम सरकार कश्यप पिता राधेश्याम कश्यप उम्र 52 साल साकिन चंडीपारा थाना पामगढ़ जिला जांजगीर-चांपा के कब्जे से एक 10 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरकिन में भरा 10 लीटर एवं एक 02 लीटर वाली स्प्राइट बॉटल में 02 लीटर भरी हुई कुल 12 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमत 1200/- रुपए रखा मिला। आरोपी का कृत्य धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाए जाने से विधिवत कार्यवाही कर अपराध क्रमांक 192/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी को दिनांक 10 मई 2024 के 12/10 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
इस प्रकरण की समस्त कार्यवाही में उपनिरीक्षक मनोहर सिन्हा थाना प्रभारी पामगढ़, सहायक उपनिरीक्षक सुनील टैगोर, आरक्षक 561 लखेश्वर पाटले, आरक्षक 953 टिकेश्वर राठोर, आरक्षक रज्जु रात्रे का सराहनीय योगदान रहा है।