पुलिस ने नाबालिग को भगा ले जाने के मामले में महिला को गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक रिमांड पर…

Advertisements
Advertisements

समदर्शी न्यूज़, रायगढ़ : जूटमिल पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका को भगा ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी के साथ बालिका को गलत तरीके से घर में छिपाकर रखने वाली आरोपी महिला श्रीमती सुमित्रा ओग्रे पति हरिश्चंद्र ओग्रे उम्र 40 साल निवासी टारपाली वार्ड क्रमांक 11 थाना चक्रधरनगर जिला रायगढ़ को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।

जानकारी के मुताबिक थाना जूटमिल के अपराध क्रमांक 145/2024 धारा 363, 366, 368, 376 आईपीसी 4,6 पॉक्सो एक्ट के अपराध में आरोपी संजय ओग्रे द्वारा 13 मार्च 2024 को थाना जूटमिल क्षेत्र की नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर अपने घर टारपाली ले गया था । जहां आरोपी संजय ओग्रे की मां श्रीमती सुमित्रा ओग्रे बालिका को नाबालिक जानते हुए 13 मार्च से 10 अप्रैल तक घर में छिपाकर रखी थी । जूटमिल पुलिस द्वारा बेटे के अपराध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल रही आरोपिया श्रीमती सुमित्रा ओग्रे के विरूद्ध प्रकरण में धारा 368 आईपीसी विस्तारित कर आरोपिया को आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है । विदित हो कि आरोपी संजय ओग्रे को जूटमिल पुलिस ने पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा है ।

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!