अपराधियों पर लगातार नकेल कस रही है बिलासपुर पुलिस : आदतन बदमाश को तारबाहर पुलिस ने किया गिरफ्तार, जारी रहेगी अपराधों पर जीरो टालरेंस की कार्यवाही.

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समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी आरक्षक 31 प्रफुल्ल कुमार लाल पिता स्वर्गीय प्योर कुमार लाल उम्र 30 वर्ष साकिन थाना तारबाहर जिला बिलासपुर का एक लिखित आवेदन थाना प्रभारी के समक्ष पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 13 अप्रैल 2024 को शाम 18:15 बजे पेट्रोलिंग पार्टी प्रधान आरक्षक 335 आरक्षक 718, 935 के साथ पेट्रोलिंग वाहन से थाना क्षेत्र की पेट्रोलिंग करने गये थे। पेट्रोलिंग के दौरान पुराना बस स्टैण्ड शराब दुकान के सामने शराबियों की भीड़ को खाली कराकर आगे बढ़ रहे थे तब पुराना बस स्टैण्ड अपना चाय सेंटर के सामने इनोवा वाहन का चालक वाहन को रोड़ के सामने खड़ा करके गाड़ी में बैठा था, जिससे अवागमन की समस्या हो रही थी। वाहन चालक आशीष सिसोदिया निवासी सरकण्डा को वाहन को वहां से हटाने के लिये आरक्षक द्वारा बोलने पर उसके साथ बदसलुकी एवं उंची आवाज में बात करने लगा, जिससे वहां भीड़ इक्कठी हो गई थी। आरक्षक द्वारा गाड़ी को हटाने के लिए बोलने पर वह झूमा-झटकी कर मारपीट पर उतारू हो रहा था, जिसे पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा बचाव किया गया।

आशीष सिसोदिया द्वारा पुलिस कर्तव्य के दौरान आरक्षक से झूमा-झटकी कर मारपीट करने का प्रयास करने की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस तरह की घटना के संबंध में सूचना पर पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री उमेश कश्यप, नगर पुलिस अधीक्षक (सिटी कोतवाली) श्रीमती पूजा कुमार (भा.पु.से.) के द्वारा तत्काल अग्रिम कार्यवाही हेतू दिशा निर्देश देने पर थाना प्रभारी तारबाहर के नेतृत्व में टीम गठित कर फरार आरोपी की गिरफ्तारी हेतु स्टॉफ के साथ रवाना होकर आरोपी के सकूनत गया, आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया।

आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। आरोपी आशीष सिसोदिया आदतन बदमाश है, जिसका अपराधिक रिकार्ड थाना तारबाहर के अपराध क्रमांक 145/2017 धारा 341,294, 506, 323, 327, 427, 34 भा.द.वि. एवं थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर के अपराध क्रमांक 179 / 2018 धारा 147, 294, 323, 327 भा.द.वि एवं थाना तारबाहर के इस्तगाशा क्रमांक 139/24 धारा 107, 116 (3) जा.फौ. संलग्न है। प्रकरण मे उक्त आरोपी की धर-पकड़ एवं गिरफ्तार में थाना तारबहार के थाना प्रभारी उपनिरीक्षक श्रवण टण्डन व उपनिरीक्षक संजीव ठाकुर, प्रधान आरक्षक सूरज तिवारी, आरक्षक संदीप, आरक्षक मुरली, आरक्षक रूपलाल चंद्रा एवं आरक्षक राहुल राजपूत का विशेष योगदान रहा है

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