थाना क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले के विरुद्ध पुलिस का प्रहार : धारदार हथियार लहराकर आने जाने वालों को भयभीत करने वाला आरोपी सरकंडा पुलिस की गिरफ्त में, आरोपी को गिरफ्तार कर किया गया न्यायालय में पेश.
May 13, 2024आरोपी के विरूद्ध थाना सरकंडा जिला बिलासपुर (छ.ग.) में अपराध क्रमांक 531/24 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध किया गया पंजीबद्ध.
आरोपी – तौफिक खान उर्फ गुल्ला पिता सादिक खान उम्र 19 वर्ष निवासी मुरूम खदान पठानपारा, थाना-सरकंडा जिला बिलासपुर (छ.ग.) के कब्जे से धारदार फरसा किया गया जप्त.
समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह (भापुसे) द्वारा थाना क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले बदमाशों के विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके परिपालन में क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग एवं भ्रमण किया जा रहा है। दिनांक 12 मई 2024 को टाउन भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि डीएलएस कॉलेज के सामने एक व्यक्ति धारदार फरसा हाथ में लेकर लहरा रहा है तथा आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है।
इस सूचना से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर बिलासपुर श्री उमेश कश्यप एवं सी.एस.पी. (सरकंडा) श्री सिद्धार्थ बघेल को अवगत कराया गया, जिसके उपरांत उनके मार्ग दर्शन में थाना प्रभारी सरकण्डा निरीक्षक तोप सिंह नवरंग के नेतृत्व में टीम को तत्काल मौके पर भेजा गया। मौके पर घेराबंदी कर आरोपी तौफिक खान को पकड़ा गया, जिसके कब्जे से एक धारदार फरसा जप्त कर आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गई।