नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाला विधि से संघर्षरत बाल अपचारी सहित उसके साथ देने वाले आरोपी चढ़े जांजगीर पुलिस के हत्थे, कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर !
May 15, 2024आरोपियों के विरुद्ध धारा 303,366,368,376 376(2) (3), 34 मा.द.वि. 6 पास्को एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
आरोपी – (1) हीरालाल कश्यप उम्र 50 वर्ष, (2) देवेश करन कश्यप उम्र 18 वर्ष 06 माह, (03) खगेश्वरी कश्यप उम्र 22 वर्ष, (04) गंगोत्री कश्यप उम्र 55 वर्ष, सभी निवासी ग्राम जर्वे (घ) थाना सिटी कोतवाली जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा.
(5) एक विधि से संघर्षरत बाल अपचारी को किशोर न्यायालय में पेश कर ने के उपरांत भेजा गया है बाल संप्रेक्षण गृह कोरबा.
समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि अपहृता दिनाक 09 अप्रैल 2024 को रात्रि में अपने परिवार सहित सोयी थी। सुबह उसके परिवार वाले देखे तो नाबालिग बालिका घर में नहीं थी, आसपास रिश्तेदारी में पता किये तो पता नहीं चला, कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर ले गया है, जिसकी रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान अपहृत बालिका की पतासाजी किया गया, जिसको दिनांक 12 मई 2024 को विधि से संघर्षरत बाल अपचारी के कब्जे से बरामद किया गया, बाद अपहृत बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया।
विवेचना के दौरान पाया गया कि अपहृता बालिका दिनांक 19 नवंबर 2023 को ग्राम पेंड्री मेला देखने गयी थी, जहां विधि से संघर्षरत बाल अपचारी मिला था। दोनो में जान पहचान होने से मोबाइल में बातचीत करता था और प्रेमजाल में फंसाकर शादी करूंगा कहकर जबरदस्ती दैहिक शोषण किया। दिनांक 09 अप्रैल 2024 को रात्रि में अपने साथ अपने बुलेट मोटर सायकल में बैठाकर अपने घर लाया, जहां पर उसके रिश्तेदार के द्वारा अपहृता को नाबालिग होने से घर छोड़ने कहने पर वह अपने साथ अपने अन्य रिश्तेदार देवेश कश्यप के घर में रखा था। जहां इस बात को विधि से संघर्षरत बाल अपचारी के रिश्तेदार देवेश कश्यप, खगेश्वरी कश्यप, गंगोत्री कश्यप एंव हीरालाल कश्यप जानते थे। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 366,368,376, 376 (2) (4) 34 भादवि 6 पास्को एक्ट जोड़ी गई।
विधि से संघर्षरत बाल अपचारी द्वारा घटना में प्रयुक्त बुलेट को पेश करने पर बरामद किया गया है। अब तक की विवेचना कार्यवाही में पाया गया कि विधि विरुध्द संघर्षरत बाल अपचारी के द्वारा अपहृता को दिनांक 09 अप्रैल 2024 को बहला फुसलाकर भगा कर अपने रिश्तेदार के घर ग्राम जर्वे (च) ले गया था। तथा पूर्व में 09 फरवरी 2024 से अब तक पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार दैहिक शोषण करना तथा रिश्तेदार देवेश कश्यप, खगेश्वरी कश्यप, गंगोत्री कश्यप एव हीरालाल कश्यप के द्वारा उक्त घटना में सहयोग करना पाये जाने से दिनांक 13 मई 2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर, प्रधान आरक्षक राकेश तिवारी, प्रधान आरक्षक रमेश त्रिपाठी, प्रधान आरक्षक राजकुमार चंद्रा एवं थाना जांजगीर स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा है।