नाबालिग को शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को जिला जशपुर से किया गया गिरफ्तार, कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर !
May 16, 2024सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा मामले में कार्यवाही कर पिड़िता को आरोपी के कब्जे से किया गया बरामद.
नाबालिग बालिकाओं सम्बन्धी गंभीर अपराधों में सरगुजा पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही.
आरोपी द्वारा नाबालिग पिड़िता को बहला-फुसला कर भगाकर शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म की घटना को दिया गया था अंजाम.
समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत गंभीर अपराधों में संलिप्त संदेहियों/आरोपियों की लगातार धरपकड़ की जा रही हैं। इसी संदर्भ में मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 12 मई 2024 को थाना बतौली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि घटना दिनांक 10 मई 2024 को प्रार्थी की नाबालिग लड़की घर से बिना किसी को कुछ बताये कहीं चली गई हैं। आस-पास पता करने पर भी नही मिली जो प्रार्थी द्वारा किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर भगाकर ले जाने की सूचना देने पर प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना बतौली में अपराध क्रमांक 46/24 धारा 363 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा नाबालिग पीड़िता का पता तलाश किया जा रहा था। मामले की विवेचना के दौरान नाबालिग को भगाकर ले जाने वाले संदेही के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर संदेही की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया। संदेही द्वारा अपना नाम आकाश चौहान उर्फ़ गणेश उम्र 18 वर्ष साकिन बटुराबहार थाना पत्थलगांव जिला जशपुर का होना बताया गया, आरोपी के कब्जे से नाबालिग पिड़िता को बरामद कर नाबालिग से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किया गया।
नाबालिग पिड़िता ने बताया कि आरोपी आकाश चौहान उर्फ़ गणेश पिड़िता को बहला-फुसला कर शादी का झांसा देकर भगाकर ले गया था और पिड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया है। आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित करना स्वीकार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से मामले में धारा 366, 376 (2)(ढ), भा.द.वि. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 6 जोड़ कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी बतौली उपनिरीक्षक सी.पी. तिवारी, सहायक उपनिरीक्षक शिवमन कौशिक, महिला आरक्षक मेरी क्लोरेट, महिला आरक्षक पूनम भगत, आरक्षक भगलू राम पैकरा, आरक्षक एहसान फ़िरदौशी, आरक्षक राजेश खलखो सम्मिलित रहे।