सीसीआई (CCI) कंपनी के सुरक्षागार्ड से शराब पीने के लिये पैसे की मांग कर घातक हथियार से मारपीट करने वाले आरोपी गिरफ्तार, कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर.
May 18, 2024आरोपियों से घटना में प्रयुक्त लोहे का गैती, लोहे का फावड़ा, लोहे का सरिया एंव बांस का डंडा बरामद किया गया.
आरोपीगण – (1) राजेश रात्रे उम्र 32 वर्ष साकिन मुरलीडीह थाना मुलमुला, (2) मना कुमार जोगी उम्र 37 वर्ष साकिन मुरलीडीह थाना मुलमुला, (3) सूरज कुर्रे उम्र 28 वर्ष साकिन मुरलीडीह थाना मुलमुला, (4) नितेश पण्डित उम्र 20 वर्ष साकिन मुरलीडीह थाना मुलमुला, (5) राकेश कुमार मनहर उम्र 29 वर्ष साकिन लिमतरा थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर, एवं (6) एक विधि से संघर्ष बालक.
आरोपियों के विरूद्ध धारा 147,149,294,506,323,327,329 भादवि के अंतर्गत अकलतरा पुलिस द्वारा की कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षित विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी बलवंत सिह चंदेल पिता स्वर्गीय मोती सिह चंदेल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मैं सीसीआई अकलतरा में गार्ड की नौकरी करता हूं, दिनांक 26 अप्रैल 2024 को इसकी ड्यूटी रात्रि 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक थी। दिनांक 26 अप्रैल 2024 के रात्रि करीबन 10:30 बजे कुछ अज्ञात 08 से 10 व्यक्ति सीसीआई कुंवारी गेट के पास पानी के लिए लगा लोहे का पाईप को गड्ढा करके निकाल रहे थे। तब प्रार्थी एवं अन्य गार्ड मिलकर उन्हें आवाज देकर रोकने की कोशिश किये, तब वे लोग आवाज सुनकर वहां से भाग गये।
कुछ समय बाद करीबन रात्रि 11:00 बजे प्रार्थी अपने अन्य साथी के साथ आल्हा पेट्रोल पंप के पास सीसीआई माईन्स ऐरिया चेक करने गये थे, चेक कर जैसे ही वापस आ रहे थे उसी समय आल्हा पेट्रोल पंप के सामने तरौद चौक तरफ से दो कार में वही अज्ञात 08 से 10 व्यक्ति वापस आये और तुम लोग सीसीआई के गार्ड हो पूछे, तब प्रार्थी हां बोले तो वे लोग सुरक्षा गार्डों को गंदी-गंदी गाली देते हुए सीसीआई ऐरिया में आने-जाने से रोकते हो कहकर, हाथ-मुक्का एवं डण्डा से मारपीट किये हैं। मारपीट से प्रार्थी व अन्य 04 सुरक्षागार्ड को चोटें आयी हैं, जिसकी रिपोर्ट पर अज्ञात 08-10 व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 215/ 2024 धारा 147,149,294,506,323 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना में लगातार आरोपियों की पतासाजी के दौरान मुखबीर से सूचना मिला कि घटना दिनांक को आरोपी राजेश रात्रे, मना कुमार जोगी, सूरज कुर्रे, नितेश पण्डित, राकेश कुमार मनहर एंव एक विधि से संघर्ष बालक को मनोज टण्डन निवासी मुरलीडीह के सफेद रंग के कार में घुमते देखा गया था, जिसे संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 26 अप्रैल 2024 के रात करीब 10:30 बजे सीसीआई अकलतरा के माईंस क्षेत्र में CCI अकलतरा का लोहे का पाइप को चोरी करने के नियत से अपने पास रखे गैंती, फावड़ा से आरोपी लोग मिलकर निकाल रहे थे, जो वहां के गार्ड द्वारा चिल्लाने से एंव टार्च की रोशनी दिखाने से पहचान लेने के भय से पाइप को वही छोडकर गैंती फावड़ा लेकर भाग गये थे। वहाँ से भागते समय आरोपी लोग एक राय होकर CCI में काम करने वाला सुरक्षागार्ड से शराब पीने के लिये पैसे की मांग करते हुये अपने-अपने पास रखे गैती, लोहे का फावडा, लोहे का सरिया एंव बास का डंडा से मारपीट किये, सुरक्षागार्ड को मर गया है, समझकर वहां से भागना बताया है। आरोपियों द्वारा अपना-अपना जुर्म स्वीकार करने पर गिरफ्तार कर दिनांक 17 मई 2024 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक दिनेश कुमार यादव, सहायक उपनिरीक्षक राजेन्द्र क्षत्रिेय, सहायक उपनिरीक्षक अरूण सिंह, प्रधान आरक्षक राकेश राठौर, आरक्षक बृजपाल बर्मन, आरक्षक गौकरण राय, आरक्षक विवेक सिंह, आरक्षक दीपक कश्यप, आरक्षक राजकुमार जोशी, आरक्षक बसंत साहू, आरक्षक संजू रत्नाकर का सराहनीय योगदान रहा है।