ऑटो चालक द्वारा युवती को बैठाकर तय स्थान पर ना छोड़कर आगे बढ़ा कर छोड़ने वाले शराबी ऑटो चालक के विरुद्ध सरगुजा पुलिस द्वारा कड़ी कार्यवाही कर किया गया न्यायालय में पेश.
May 18, 2024सरगुजा पुलिस द्वारा सार्वजानिक सेवा के वाहन को प्रदत्त सरल क्रमांक नंबर से आसानी से ऑटो चालक की पहचान कर की गई त्वरित कार्यवाही, आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त ऑटो किया गया जप्त.
थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा मामले में आरोपी के विरुद्ध धारा 151 सी.आर.पी.सी. एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर किया गया न्यायालय में पेश.
समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत संदिग्ध गतिविधि में शामिल संदेहियों/आरोपियों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही हैं। इसी संदर्भ में प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि घटना दिनांक 16 मई 2024 को आवेदिका जनपदपारा चौक के पास से एक ऑटो को रोक कर सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय सुभाषनगर जाने की बात ऑटो चालक से बोलकर उक्त ऑटो क्रमांक सीजी/15/डीएक्स/2093 में बैठ गई, ऑटो चालक उस समय शराब के नशे में था, जिसे आवेदिका द्वारा सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय सुभाषनगर कॉलेज गेट के पास पहुंचने पर रोकने के लिए कहा गया, किन्तु ऑटो चालक सूरज रवि द्वारा ऑटो को गेट से आगे बढ़ा कर रोका गया, जिसके बाद ऑटो चालक आवेदिका से अधिक किराया की मांग कर झगड़ा-विवाद करने लगा, जिस पर आवेदिका द्वारा पुलिस टीम को घटना की सूचना दी गई।
पुलिस टीम को घटना की सूचना देने पर उक्त ऑटो चालक तत्काल मौक़े से फरार हो गया, पुलिस टीम को प्रदान की गई सूचना पर थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त ऑटो एवं ऑटो चालक की समस्त जानकारियां यातायात शाखा से प्राप्त कर तत्काल घटना स्थल एवं आसपास के सीसीटीवी फूटेज चेक कर ऑटो चालक की घेराबंदी कर पकड़कर थाना लाया गया। पूछताछ में ऑटो चालक द्वारा अपना नाम सूरज रवि उम्र 32 वर्ष साकिन मिशन चौक अम्बिकापुर का होना बताया गया, अनावेदक से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर शराब के नशे में युवती को ऑटो में बैठाकर तय स्थान से आगे बढाकर छोड़ने, लड़ाई झगड़ा कर वाद विवाद करने एवं अधिक किराये की मांग करना स्वीकार किया गया।
मामले में उक्त ऑटो चालक सूरज रवि के विरुद्ध थाना गांधीनगर में इस्तगाशा क्रमांक 116/24 धारा 151 द.प्र.सं. कायम कर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई हैं, साथ ही ऑटो चालक के कब्जे से ऑटो वाहन क्रमांक सीजी/15/डीएक्स/2093 को जप्त कर ऑटो चालक द्वारा शराब पीकर वाहन चलाये जाने पर ऑटो चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के अंतर्गत मामला दर्ज कर प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक अश्वनी सिंह, उपनिरीक्षक रश्मि सिंह, सहायक उपनिरीक्षक राकेश मिश्रा, आरक्षक सत्यम सिंह, आरक्षक बृजेश राय, आरक्षक वीरेंद्र पैकरा सम्मिलित रहे।