नशे के विरुद्ध जशपुर पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त पहल : सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते पाये जाने, नाबालिग को धूम्रपान सामग्री बेचते पाए जाने पर कोटपा (COTPA) एक्ट के अंतर्गत की जायेगी कार्यवाही.
May 23, 2024एक सप्ताह तक लोगों को जागरूक किया जाएगा, उसके बाद उल्लंघन पाये जाने पर की जाएगी कार्यवाही.
कोटपा (COTPA) एक्ट को लेकर पुलिस अधीक्षक जशपुर द्वारा अभिनीत एवं निर्मित शॉर्ट फिल्म लोगों को दिखाई जाएगी, फ़िल्म को राष्ट्रीय स्तर पर मिल चुका है पुरस्कार,
टीम द्वारा विभिन्न संस्था, स्कूलों, कॉलेज ग्रामों में व्यापक स्तर पर कोटपा (COTPA) से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है.
तंबाकू से बने विभिन्न उत्पाद एवं सिगरेट से होने वाली बीमारियों का इलाज एवं काउंसलिंग नि:शुल्क उपलब्ध है जिला अस्पताल जशपुर में.
समदर्शी न्यूज़ – जशपुर : नशे के विरुद्ध जशपुर पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त पहल की जा रही है एवं इस हेतु मीटिंग का आयोजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय जशपुर में किया गया। उक्त मीटिंग में पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. व्ही. के. इंदवार के द्वारा नशे के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से बताया गया। कोटपा (COTPA) एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु पुलिस और स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिलकर एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो इस प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही करेंगे।
अधिकारियों द्वारा बताया गया कि सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 कोटपा (COTPA) से संबंधित अधिनियम है, इस नियम के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान को निषेध किया गया है तथा दंडनीय अपराध के श्रेणी में रखा गया है, साथ ही इस अधिनियम के अंतर्गत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापनों का प्रतिषेध किया गया है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को एवं किसी शैक्षणिक संस्था परिसर के अंतर्गत सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पाद के विक्रय व्यापार पर प्रतिषेध का प्रावधान है। जिसकी धारा 04 में सार्वजनिक स्थलों पर धुम्रपान निषेध, धारा 05 में सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पादन के विज्ञापन का निषेध, धारा 06, एवं धारा 07 में सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पादनों की अवैध बिक्री व प्रकाशन से संबंधित कार्यवाही दंड का प्रावधान है, इस संबंध में विस्तार से बताते हुए जानकारी दिया गया।
कोटपा (COTPA) एक्ट को लेकर पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह द्वारा अभिनित एवं निर्मित शॉर्ट फिल्म लोगों को दिखाया जाएगा जो मुख्य रूप से नशे के दुष्परिणामों को लेकर है। यह फिल्म राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार पा चुकी है। आगामी 01 सप्ताह तक सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करते पाए जाने एवं नाबालिग को विक्रय करते पाए जाने पर सर्वप्रथम समझाइश दी जाएगी, उसके पश्चात धूम्रपान से संबंधित सामग्री को जप्त कर चालानी कार्रवाई की जाएगी। गठित टीम द्वारा विभिन्न संस्था, स्कूलों, कॉलेज ग्रामों में व्यापक स्तर पर कोटपा (COTPA) से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिससे लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
सीएमएचओ डॉ.व्ही.के. इंदवार ने बताया कि तंबाकू उत्पाद एवं सिगरेट से जो बीमारियां होती है, उसका निःशुल्क उपचार जिला अस्पताल जशपुर में उपलब्ध है, इसके लिए पृथक से डॉक्टरों की टीम तैनात है जो काउंसलिंग का भी कार्य करते हैं। लंबे समय से सिगरेट, बीड़ी इत्यादि पीने से फेफड़ों में जो समस्या आती है उनका उपचार एवं दवाई नि:शुल्क जिला अस्पताल में उपलब्ध है, तम्बाकू के लगातार सेवन करने से न केवल कैंसर की बीमारी होती है, बल्कि डायबिटीज बीमारी के भी लक्षण दिखते हैं। तम्बाकू गुटखा इत्यादि के सेवन करने से मुंह में कैंसर होता है एवं मुंह कम खुलता है जो आने वाले समय में दुष्परिणामों के संकेत है।
पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह, सीएमएचओ डॉ. व्ही. के. इंदवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री चन्द्रशेखर परमा, सिविल सर्जन जशपुर एवं स्वास्थ्य विभागों के श्री जनपत नायक जिला प्रबंधक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डॉ. उदय प्रकाश भगत जिला नोडल अधिकारी एल.सी.डी. शाखा, डॉ. अबरार खान सारकोलॉजिस्ट एन.टी.सी.पी शाखा उपस्थित रहे।
पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह द्वारा कहा गया है कि – COTPA एक्ट के संबंध में पूरे जिले में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, सर्वप्रथम लोगों को समझाईश दी जाएगी उसके पश्चात जप्ती कार्यवाही कर चालानी कार्यवाही की जाएगी।