ग्राम कुकराझार जशपुर जिले के 769 गांव के रूप में घोषित, राजस्व रिकार्ड बन जाने से ग्रामीण उत्साहित, मिला है भूमि स्वामी हक
May 24, 202435 कृषक के लगभग 300 जनसंख्या वाले गांव को मिला नाम
समदर्शी न्यूज़, जशपुर : कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने 24 मई 2024 को हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा जारी कर जशपुर जिले के तहसील बागबहार के ग्राम कुकराझार को असर्वेक्षित ग्राम होने के कारण छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 90 में निहित शक्तियों के तहत् संहिता की धारा 68, 72 एवं 73 की शक्तियों के प्रयोग करते हुए जिला जशपुर का 769 ग्राम एवं तहसील बागबहार में 53 ग्राम घोषित किया है।
राजस्व विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1925 के बंदोबस्त कार्य में छूटा हुआ गांव कुकराझार तहसील बागबाहर जिला जशपुर के अंतर्गत आता है। जहां 35 कृषक के लगभग 300 जनसंख्या वाले गांव को आज तक किसी भी ग्राम का नाम नहीं मिला था। अंतिम प्रकाशन के पश्चात राजस्व ग्राम जिला जशपुर की 769 गांव के रूप में घोषित होने पर गांव वाले अत्यधिक खुशी से उत्साहित है। जिससे उनकी जमीन कर रहे किसान खेती से जीवनयापन में राजस्व रिकार्ड बन जाने से भूमि स्वामी हक खरीद बिक्री का अधिकार प्राप्त हुआ। उनके बच्चों की जाति प्रमाण पत्र धान खरीदी सभी कार्य आसानी से हो पाएंगे।
विदित हो कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक- 20, सन् 1959 ) की धारा-67 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा जशपुर जिले के तहसील बागबहार के ग्राम कुकराझार असर्वेक्षित ग्राम होने के कारण राजस्व सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया था। असर्वेक्षित ग्राम कुकराझार, प.ह.नं. 34, राजस्व निरीक्षक मण्डल बागबहार, तहसील बागबहार का प्रारंभिक प्रकाशन 03 मई 2023 को किया गया था।
जिसमें किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ। उक्त ग्राम का राजस्व अभिलेख तैयार कराया गया था, जिसमें पूर्ण जांच उपरांत ग्राम में मकबूजा कुल खसरा नम्बर 68 एवं रकबा 48.698 हेक्टेयर एवं गैरमकबूजा कुल खसरा नम्बर 23 रकबा 4.509 हेक्टेयर ग्राम का कुल खसरा नम्बर 91 रकबा 53.207 हेक्टेयर निर्धारित किया गया है। कुल 35 कृषकों को भूमि स्वामी हक दिया है।