सामाजिक , धार्मिक कार्यक्रम और नव वर्ष के उपलक्ष्य होने वाले कार्यक्रम में 200 लोगों से अधिक की उपस्थिति होने पर अपर कलेक्टर से लेनी होगी अनुमति, नियम का उलंघन करने पर होगी कार्रवाई

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर,

कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड 19 एवं नये वेरियट ओमिक्रॉन के संक्रमण के नियंत्रण हेतु धार्मिक एवं सामाजिक त्यौहार तथा नव वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के स्थलों पर क्षमता से 33 प्रतिशत तक ही व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति होगी तथा किसी भी कार्यक्रम में 200 से अधिक लोगों की एकत्रीकरण की स्थिति में पर्याप्त समय पूर्व अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जशपुर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

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