जशपुर : बाल किशोर श्रमिकों के बचाव एवं पुनर्वास हेतु चलाया जाएगा 30 जून तक अभियान
June 3, 2024ढ़ाबों, उद्योगों, होटलों, दुकानों, खदानों, ईट भट्ठे पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम कराने के उद्देश्य से रखने पर होगी कार्यवाही
समदर्शी न्यूज़, जशपुर : कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल के मार्गदर्शन में बाल किशोर श्रमिकों को अखिल भारतीय बचाव एवं पुनर्वास अभियान 30 जून तक चलाया जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर बच्चों के सर्वाेत्तम हित में विशेष अभियान संचालन करने हेतु श्री बी. डी. पटेल, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को जिले भर के छोटे और बड़े प्रतिष्ठानों जैसे ढ़ाबों, उद्योगों, होटलों, दुकानों संगठित और असंगठित क्षेत्रों जैसे खदानों, ईट भठ्ठे सहित इत्यादि स्थानो का औचक निरीक्षण कर छापापार कार्यवाही करने का निर्देश-दिया है।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी चन्द्रशेखर यादव द्वारा बताया गया कि बाल श्रम अधिनियम 1986 के अन्तर्गत बाल श्रम निषेध के उल्लंघन की स्थिति में यदि कोई नियोक्ता बड़े प्रतिष्ठानों जैसे ढ़ाबों, उद्योगों, होटलों, दुकानों संगठित और असंगठित क्षेत्रों जैसे खदानों, ईट भट्ठे सहित इत्यादि स्थानो पर 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को काम कराने के उद्देश्य से रखा गया है तो चाइल्ड हेल्प लाईन नम्बर 1098 एवं आयोग के टोल फ्री नम्बर 1800-233-0055 पर शिकायत किया जा सकता है।