हत्या के मामले में आरोपी पुत्र को चंद घंटें के भीतर किया गया गिरफ्तार, आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त टांगा किया गया जप्त, कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में !

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समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ की जा रही हैं। इसी संदर्भ में / मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी रामसुन्दर साकिन दौलतपुर थाना उदयपुर द्वारा दिनांक 06 जून 2024 को थाना उदयपुर आकर सूचना दर्ज कराया था कि प्रार्थी का पिता दिनांक 04 जून 2024 से दिख नहीं रहा था और घर के बाहर ताला लगा हुआ था। आज दिनांक को पुनः घर पर जाकर देखने से घर के अंदर से बदबू आने पर अपने भाइयों और गाँव वालों के समक्ष घर का ताला तोड़कर देखा गया तो प्रार्थी का पिता दशरथ खाट में मृत हालत में पड़ा था और कम्बल से ढका हुआ था और खाट के नीचे खून गिरकर जम गया था और मृतक के साथ रहने वाला उसका पुत्र ठाकुर राम घटना दिनांक से फरार हैं। प्रार्थी की सूचना पर थाना उदयपुर में मर्ग क्रमांक 53/24 धारा 174 जा.फौ. कायम कर जांच में लिया गया।

मर्ग जांच के दौरान घटना-स्थल का निरीक्षण कर शव पंचनामा की कार्यवाही कर मामले में गवाहों के कथन एवं शार्ट पीएम रिपोर्ट के आधार पर मृतक दशरथ की हत्या गले में धारदार हथियार से चोट पहुंचा कर होना पाया जाने से मामले के संदेही मृतक के छोटे पुत्र ठाकुर राम के विरुद्ध अपराध क्रमांक 123/24 धारा 302 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले के संदेही का पता तलाश किया जा रहा था, पुलिस टीम के सतत प्रयास से संदेही की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ करने कर आरोपी द्वारा अपना नाम ठाकुर राम उम्र 23 वर्ष साकिन दौलतपुर मुड़ापारा थाना उदयपुर का होना बताया गया।

आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर बताया कि मृतक दशरथ द्वारा आरोपी को बार-बार किसी भी बात पर रोकता-टोकता रहता था, दबाव बनाता था। किसी भी कार्य को करने से मना करता था, जिस बात पर नाराज होकर आरोपी घटना दिनांक 04 जून 2024 को सुबह घर में रखे टांगा से अपनी पिता दशरथ को गले में गंभीर चोट कारित कर हत्या कर शव को कंबल से ढंक कर कमरे में ताला लगाकर घर से निकल जाना तथा दूसरे दिन पुनः घर आकर शव को गढ्‌ढा खोदकर छिपाने के लिए अपने मकान के पीछे बाड़ी में गढ़ढा खोदना बताया। मृतक के शव को वहां तक उठाकर पीछे बाड़ी तक ले जाने में असमर्थ होने पर मृतक के शव को गढ्ढे में छिपा नहीं पाया, पुनः कमरे का ताला लगाकर मौक़े से फरार हो जाना बताया।

आरोपी द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार किये जाने पर आरोपी के निशानदेही पर घर के बगल के कमरे में छिपा कर रखा टांगा बरामद कराया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही मेथाना प्रभारी उदयपुर निरीक्षक कुमारी चंद्राकर, सहायक उपनिरीक्षक दिलिप दुबे, आरक्षक अजय शर्मा, आरक्षक सुरेन्द्र बारी, आरक्षक देवेंद्र सिंह, आरक्षक विजय कुमार पैकरा, आरक्षक विवेक सिंह सम्मिलित रहे।

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