हाईकोर्ट बिलासपुर में डाटा एण्ट्री आपरेटर की नौकरी लगाने के नाम पर पैसे लेकर फर्जी नियुक्ति-पत्र देने वाले आरोपियों पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार : वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष किया गया पेश.

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नाम आरोपी – 01. आनंद गौतम पिता जशवंत सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी रतनपुर थाना शिवराजपुर जिला कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) वर्तमान अरविंद नगर बजरंग चैक बंधवापारा थाना सरकंडा जिला बिलासपुर (छ.ग.), 02. चंद्रकांत पाण्डेय पिता मोतीलाल पाण्डेय उम्र 36 वर्ष निवासी मोहतरा कुर्मी थाना लालपुर मुंगेली वर्तमान अमेरी थाना सकरी बिलासपुर. 03. खेलन प्रसाद साहू पिता यादोराम साहू उम्र 43 वर्ष निवासी जोरापारा थाना सरकंडा जिला बिलासपुर (छ.ग.).

समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी कैलाश बहादूर एवं उसके भाई को शासकीय सेवा में नौकरी लगाने के लिये आरोपी आनंद गौतम, चंद्रकांत पाण्डेय एवं खेलन साहू के द्वारा चार लाख पचास हजार रूपये में सौदा तय कर तीस हजार के दो किश्तों में नगद एवं फोन-पे के माध्यम से एक लाख चार हजार रूपये कुल एक लाख चौंसठ हजार रूपये प्राप्त कर प्रार्थी को फर्जी नियुक्ति-पत्र दिनांक 03 जून 2024 को दिया गया। उक्त नियुक्ति-पत्र को लेकर प्रार्थी द्वारा जब हाईकोर्ट बिलासपुर में जानकारी लिया तो फर्जी नियुक्ति-पत्र होने की जानकारी मिली, जिस पर प्रार्थी द्वारा थाना सिविल लाईन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

इस रिपोर्ट के संबंध में तत्काल पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री उमेश कश्यप, नगर पुलिस अधीक्षक श्री उमेश प्रसाद गुप्ता को त्वरित कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिये गए। निर्देश के परिपालन में थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीम बनाकर आरोपी की पतासाजी की गई। पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों को अलग-अलग स्थानों से पकड़ कर थाना लाकर घटना के संबंध में पुछताछ की गई। आरोपीगणों द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया गया, तीनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह द्वारा इस कार्यवाही में थाना प्रभारी सिविल लाईन प्रदीप आर्य के साथ सिविल लाईन स्टफ की प्रशंसा की है।

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