BREAKING : नगरीय प्रशासन विभाग ने नगरीय निकायों में वार्डों के परिसीमन के लिए कलेक्टरों को जारी किया परिपत्र, सभी वार्डों में आबादी के समान वितरण पर जोर
June 12, 2024इस वर्ष नवम्बर-दिसम्बर में होना है नगरीय निकायों में आम निर्वाचन
समदर्शी न्यूज़, रायपुर : राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने आगामी नवम्बर-दिसम्बर में नगरीय निकायों में आम निर्वाचन के मद्देनजर सभी नगरीय निकायों में वार्डों के नए सिरे से परिसीमन के निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है। उन्होंने परिसीमन के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इसकी कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा कलेक्टरों को जारी परिपत्र में कहा गया है कि राज्य के नगरीय निकायों का आम निर्वाचन इस वर्ष 2024 के नवम्बर-दिसम्बर माह में होना है। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम-1956 तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम-1961 के अनुसार नगरीय निकायों में वार्डों की रचना इस प्रकार से की जानी है कि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या पूरे निकाय क्षेत्र में यथासाध्य एक जैसी हो तथा वार्ड में सम्मिलित क्षेत्र संहृत क्षेत्र हो। जनगणना निदेशालय द्वारा जनगणना-2011 के जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का प्रकाशन किया जा चुका है। प्रत्येक वार्डो की जनसंख्या में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए नए सिरे से वार्डों का परिसीमन किया जाना आवश्यक हो गया है। विभाग ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश का जिक्र करते हुए कलेक्टरों को नगरीय निकायों के वार्डों के परिसीमन की कार्यवाही यथाशीघ्र सम्पन्न करने के निर्देश दिए हैं। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने कहा गया है, ताकि समय-सीमा में मतदाता सूची आदि तैयार कराकर आम चुनाव नियत समयावधि में सम्पन्न कराया जा सके।
राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को अपने-अपने जिले में स्थित निकायों के वार्डों के परिसीमन की कार्यवाही छत्तीसगढ़ नगर पालिका (वार्डो का विस्तार) नियम-1994 के अनुसार यथाशीघ्र पूर्ण कर प्रस्ताव विभाग को प्रेषित करने को कहा है, ताकि अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ के राजपत्र में कराया जा सके। परिसीमन संबंधी प्रस्ताव में प्रस्तावित वार्डों की चारों दिशाओं की सीमा तथा मानचित्र जिसमें प्रत्येक प्रस्तावित वार्ड की चारों दिशाओं को इस प्रकार दर्शाया जाए जिससे कि प्रत्येक वार्ड की सीमाएं स्पष्ट रूप से अलग-अलग दिखे, को शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रस्ताव में जनसंख्या संबंधी पत्रक जिसमें गत जनगणना के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या, राज्य सरकार द्वारा संबंधित नगर पालिका क्षेत्र के लिए अवधारित वार्डों की कुल संख्या तथा इसके आधार पर प्रत्येक वार्ड की औसत जनसंख्या तथा प्रत्येक प्रस्तावित वार्ड की जनसंख्या तथा उसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आंकड़ों को भी शामिल करने को कहा गया है। प्रत्येक वार्ड की औसत जनसंख्या, प्रत्येक वार्ड से सम्मिलित क्षेत्र, हिन्दी व अंग्रेजी में अंतिम अधिसूचना का प्रारूप, वार्ड की उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम सीमा, वार्ड का क्रमांक तथा नाम, गत जनगणना में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार निकाय क्षेत्र की जनंसख्या संबंधी पत्रक जिसमें कुल जनसंख्या तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या, प्रत्येक प्रस्तावित वार्ड की जनसंख्या तथा उसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े, वार्डो की सीमा निर्धारण संबंधी प्रारंभिक प्रकाशन, परिसीमन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों व सुझावों का निराकरण तथा वार्ड विभाजन संबंधी अंतिम अधिसूचना के प्रारूप का भी समावेश परिसीमन संबंधी प्रस्ताव में करने के निर्देश दिए गए हैं।